नवजोत सिद्धू से जुड़ी अहम खबर, अब इस घोटाले को लेकर हो सकते हैं कोर्ट में पेश

punjabkesari.in Tuesday, Sep 20, 2022 - 02:50 PM (IST)

चंडीगढ़: नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। अब नवजोत सिद्धू को लुधियाना कोर्ट में चेंज लैंड यूज (सी.एल.यू.) घोटाले को लेकर पेश होना पड़ेगा। पूर्व डी.सी. सेखो ने भारत भूषण आशु के खिलाफ पटीशन डाली है। पंजाब केसरी को जानकारी मिली है कि लुधियाना कोर्ट ने सिद्धू  की अर्जी को खारिज कर दिया है। वीडियो कॉन्फैंसिंग के जरिए पेशी की अर्जी थी। इस मामले में सिद्धू की गवाही अहम है जिसके लिए अदालत में पेश होने पड़ेगा। इस मामले से भारत भूषण आशु की मुश्किल फिर बढ़ सकती हैं। 

लुधियाना में चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के खिलाफ हाउस प्रोजेक्ट के सी.एल.यू. मामले में गबन के आरोप के मामले में बतौर गवाह नवजोत सिंह सिद्धू को कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया है। पटियाला जेल में बंद पूर्व कांग्रेसी मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। 

क्या है मामला-
बता दें 4 पहले नगर कौंसिलों व नगर पंचायतों की हदों में बिना सी.एल.यू. करवाए नक्शा पास करने में कई बड़े अधिकारियों का नाम सामने थे। उस समय नवजोत सिंह सिद्धू लॉकल बॉडीज मीनिस्टर थे। आर.टी.आई. एक्टिविस्ट कुलदीप खैहरा ने गिल रोड के एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण पर सवाल खडे़ करते हुए शिकायत दी थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था और सेखों को नगर निगम के पद से हटाकर कमांडो में तैनात कर दिया गया था। सेखों ने रिपोर्ट तैयार की थी जिसे सिद्धू के पास जमा कर दिया गया था। शिकायत के बाद तुरन्त सिद्धू ने इस मामले की जांच डी.एस.पी. बलविंदर सेखों को दी थी।

उस समय आशु व डी.एस.पी. के बीच फोन पर भी बहस हुई  और उसके बाद सेखों ने सी.एल.यू. मामले की जांच से संबंधी धमकी का आरोप लगाते हुए जनवरी 2020 में पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु के खिलाफ अदालत में पटीशन दायर की थी। सेखों ने अदालत में पुलिस को सरकारी कर्मचारी को काम के दौरान धमकाने, बाधा डालने और जान से मारने की धमकियां देने का केस दायर किया था।

कोर्ट की सुनवाई के दौरान बताया गया था कि सेखों की तरफ से दी की गई फाइल गुम हो चुकी है। इस मामले को लेकर फिर सिद्धू के वकील की तरफ से इसके खिलाफ अदालत में अर्जी लगाई गई थी। उस समय कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को गवाह के तौर पर बुलाया गया था। दूसरी ओर सिद्धू द्वारा लगाई गई अर्जी में यह कहा गया था कि उन्हें नहीं पता है कि कोई फाइल थी और वह गुम हो गई है। इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को गवाह के तौर पर बुलाया गया था। इसके बाद सिद्धू की तरफ से अदालत में अर्जी लगाकर गवाह के तौर पर उन्हें न शामिल करने की बात कही था। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। 

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News Editor

Kamini