राजनीतिक पैम्फलेट व पोस्टरों को लेकर जिला चुनाव अफसर ने जारी किए दिशा-निर्देश

punjabkesari.in Monday, Jan 10, 2022 - 03:35 PM (IST)

अमृतसर (नीरज): अधिक जिला चयन अफसर डा. रूही दुग्ग ने भारतीय चयन कमीशन के दिशा-निर्देशों अनुसार प्रिटिंग प्रैस वालों के साथ मीटिंग करने उपरांत हिदायत जारी की है कि वह आगामी विधानसभा मतदान दौरान किसी भी उम्मीदवार या पार्टी के लिए प्रचार सामग्री की प्रकाशना मौके चुनाव कमीशन की हिदायतें की पालना करनी यकीनी बनाएं।

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डा. दुग्ग ने बताया कि लोग नुमाइंदी एक्ट 1951 की धारा 127 ए के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मतदान के साथ संबंधित पैम्फलेट या पोस्टर तब तक प्रकाशित नहीं करेगा जब तक उस पर प्रिंटर और पब्लिशर का नाम और पता दर्ज न हो। इसी तरह प्रकाशक की तरफ से एक निर्धारित फार्म में घोषणा पत्र लिया जाएगा जो कि दो लेटरों में प्रिंटर को हस्ताक्षर करके देगा जिस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी होंगे। प्रकाशन से तुरंत बाद प्रिंटर छापी गई सामग्री और प्रकाशक के घोषणा पत्र को जिला मैजिस्ट्रेट के दफ्तर में संचित करवाएगा। इन हिदायतों की उल्लघंना करने पर 6 महीने की कैद या 2000 रुपए तक जुर्माना या दोनों और प्रिंटर का लाइसेंस भी रद्द हो सकते हैं। 

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अधिक जिला चयन अफसर ने बताया कि मतदान दौरान अज्ञात लोगों के नाम और उम्मीदवार या पार्टियों के लिए इश्तिहारबाजी की जाती है जोकि कानून के उलट है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार की तरफ से प्रिंट मीडिया या अन्य किसी तरीके के साथ की गई इश्तिहारबाजी का खर्चा लोग नुमायन्दी एक्ट 1951 की धारा 77(1) के अंतर्गत संबंधित उम्मीदवार के चयन खर्च में बुक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि उम्मीदवार की मंजूरी के साथ इश्तिहार छपेगा तो उसका खर्चा उम्मीदवार के चयन खर्च किए में जोड़ दिया जाएगा परन्तु यदि उम्मीदवार की मंजूरी के बिना कोई इश्तिहारबाजी करेगा तो धारा 171 एच के अंतर्गत प्रकाशक खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यदि प्रकाशक की पहचान प्रकट न हो रही हो तो संबंधित अखबार से जानकारी लेने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जा सकेगी। उन्होंने जिले के मीडिया को भी अपील की कि वह मतदान दौरान किसी भी राजनीतिक इश्तिहारबाजी की प्रकाशना से पहले संबंधित उम्मीदवार की लिखित मंजूरी लेनी यकीनी बना लें।

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News Editor

Urmila