हाईकोर्ट की पंजाब सरकार को इतने दिनों की मोहलत, निपटाए DA-DR बकाया का मामला
punjabkesari.in Wednesday, Aug 27, 2025 - 08:20 PM (IST)

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से संबंधित महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाया मामले पर ठोस फैसला ले।
क्या है मामला
याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उन्हें कई वर्षों से उचित दरों पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दी जा रही है। याचिका में कहा गया कि 1 जनवरी 2016 से 125% और 1 जुलाई 2021 से 28% की दर से DA/DR लागू होना चाहिए था। इसके अलावा बाद की सभी किश्तें 6वें पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों और अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर संशोधित की जानी चाहिए थीं। याचिकाकर्ताओं ने न केवल इन दरों को लागू करने की मांग की, बल्कि देरी से भुगतान किए गए बकाया पर 12% वार्षिक ब्याज देने की भी गुहार लगाई।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने निर्देश दिया कि वह उक्त प्रतिनिधित्व पर विचार करे और अदालत के आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त होने के तीन माह के भीतर एक “स्पीकिंग ऑर्डर” (कारणयुक्त आदेश) पारित करे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर अवश्य दिया जाए। इसके अतिरिक्त आदेश में कहा गया कि यदि याचिकाकर्ता मांगी गई राहत के पात्र पाए जाते हैं, तो प्रतिवादी संख्या 2 उन्हें तुरंत वह राहत प्रदान करे।