दुर्लभ जैकाल का शिकार करने का आरोपी काबू

punjabkesari.in Saturday, Jun 23, 2018 - 11:43 PM (IST)

होशियारपुर(अश्विनी): वन्य जीव जंतु संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने दुर्लभ जैकाल (गीदड़) का शिकार करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी देते हुए वन्य जीव जंतु विभाग के डिवीजनल फोरैस्ट ऑफिसर गुरशरण सिंह ने आज बताया कि उन्हें यह गुप्ता सूचना प्राप्त हुई थी कि नंदाचोर निवासी नरेन्द्र पुत्र बनारसी ने जंगल में शिकार किया है। सूचना मिलने पर उन्होंने फोरैस्ट रेंज अधिकारी वाईल्ड लाईफ रामदास, ब्लॉक फोरैस्ट अफसर राजपाल, फोरैस्ट गार्ड चरनजीत सिंह व बलदेव राज की टीम गठित की। इस टीम के सदस्यों ने नरेन्द्र के घर छापा मारकर 2 जैकाल बरामद कर लिए। आरोपी ने 4 जैकाल पकड़े थे। 2 जैकाल उसने खुर्दबुर्द कर दिए।उन्होंने बताया कि आरोपी के विरुद्ध वाईल्ड लाईफ एक्ट 1972 के शैड्यूल 2 के अधीन केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 

3 से 7 साल तक हो सकती है कैद
 सिंह ने बताया कि वाईल्ड लाईफ एक्ट के शैड्यूल 2 के अधीन आने वाले वन्य जीव जंतुओं का शिकार करने पर पकड़े गए आरोपियों को सख्त कैद की सजा देने का प्रावधान है। अदालत इस मामले में गिरफ्तार किसी भी आरोपी को कम से कम 3 वर्ष व अधिकतम 7 वर्ष कैद की सजा दे सकती है। उन्होंने गिरफ्तार आरोपी को आज ड्यूटी मैजिस्टे्रट-कम-न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री मानव की अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी का 7 जुलाई तक 14 दिन का ज्यूडीशियल रिमांड दिया। जिस पर आरोपी को केंद्रीय जेल होशियारपुर में भेज दिया गया। 

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