ड्रग केस की सुनवाई से जस्टिस पल्ली का इंकार

punjabkesari.in Friday, Aug 31, 2018 - 11:18 PM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब में ड्रग की समस्या को लेकर हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में स्वयं संज्ञान लिया था और इस केस में अब जस्टिस अरुण पल्ली ने निजी कारणों से सुनवाई से इंकार कर दिया। दरअसल मामले में जस्टिस पल्ली जब एडवोकेट थे तो डी.जी.पी. सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के बेटे के जूनियर थे। ऐसे में जस्टिस पल्ली सुनवाई से पीछे हट गए। मामला चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की बैंच में लगा था। इससे पहले मामला जस्टिस सूर्यकांत पर आधारित डिवीजन बैंच में चल रहा था। डिवीजन बैंच ने पूछा कि क्या मुख्य याचिका समेत ड्रग केस से जुड़ी जमानत याचिकाओं की एक ही बैंच में सुनवाई चल रही थी? इस पर एमिकस क्यूरी ने हाईकोर्ट को बताया कि दोनों साथ ही चल रही थीं। 

जस्टिस पल्ली की ओर से सुनवाई से इन्कार के बाद अब जस्टिस कृष्ण मुरारी की बैंच ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर रोस्टर के तहत मामला किसी बैंच को रैफर किया जाएगा। वहीं, हाईकोर्ट देखेगा कि मुख्य ड्रग केस और जमानत याचिकाओं की सुनवाई संयुक्त रूप से होगी या पृथक। हालांकि मुद्दे पर काऊंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए ड्रग केस से जुड़ी जमानत याचिकाओं को मुख्य केस के साथ ही सुने जाने की जानकारी दी।

Des raj