हाईकोर्ट ने विक्रमजीत सिंह के खिलाफ जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट पर दिया स्टे

punjabkesari.in Tuesday, Oct 09, 2018 - 01:16 PM (IST)

फिरोजपुर (कुमार): बहुचर्चित बहिबल कलां गोली गांड में जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की तरफ से दी गई रिपोर्ट में गवाह बेअंत सिंह के बयानों पर एस.पी. विक्रमजीत सिंह को कथित रूप में दोषी बनाने को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर वकील सतपाल सिंह ने याचिका दायर करते हुए चुनौती दी, जिस पर आज जस्टिस आर.के. जैन ने सुनवाई की। 

 वकील ने बताया कि हाईकोर्ट ने उनकी दलीलें सुनते हुए एस.पी. विक्रमजीत सिंह के खिलाफ जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने पर स्टे जारी किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अदालत को बताया कि कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट के सैक्शन 8 की कार्रवाई को इस रिपोर्ट में पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है और इस रिपोर्ट पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस याचिका पर दूसरी दायर याचिका के साथ ही 11 अक्तूबर को अगली सुनवाई होगी। 

वर्णनीय है कि जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि बहबल कलां गोली कांड में एस.एस.पी. मोगा चरणजीत शर्मा के नेतृत्व में एस.पी. (इंवैस्टीगेशन) फाजिल्का विक्रमजीत सिंह और इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह और इंस्पैक्टर अमरजीत सिंह तैनात थे और एस.पी. विक्रमजीत सिंह ने गोली चलाने के आदेश दिए थे। इस रिपोर्ट में बेअंत सिंह गवाह के बयान कलमबंद किए गए हैं। 

 
 

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