जुवेनाइल कोर्ट ने चूरा-पोस्त के आरोपी सुखजिंद्र सिंह को बरी किया

punjabkesari.in Saturday, Jul 21, 2018 - 11:18 PM (IST)

अबोहर (भारद्वाज, रहेजा): जिला फाजिल्का के जुवेनाइल कोर्ट के न्यायाधीश मैडम परमिन्द्र कौर की अदालत में सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गईं। दूसरी ओर 7 किलो चूर-पोस्त आरोपी नाबालिग सुखजिंद्र सिंह पुत्र कारज सिंह उर्फ ङ्क्षछदी वासी मलोट के वकील विवेक गुलबद्धर उर्फ विक्की व राजिन्द्रपाल सिंह बराड़ ने अपनी दलीलें पेश कीं। 

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सुखजिंद्र सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार थाना खुइयांसरवर पुलिस ने 10.8.2017 मादक पदार्थ निषेध अधिनियम के तहत 7 किलो चूरा-पोस्त के मामले में सहायक सब-इंस्पैक्टर बलजीत सिंह ने 2 युवकों को काबू करने में सफलता हासिल की थी। निर्मल सिंह पुत्र हरपाल सिंह वासी मलोट व सुखजिंद्र सिंह पुत्र कारज सिंह को गिरफ्तार किया था। 

सुखजिंद्र सिंह को नाबालिग होने के कारण उसे जुवेनाइल कोर्ट के न्यायाधीश मैडम परमिन्दर कौर की अदालत में पेश किया गया। दूसरी ओर निर्मल सिंह को न्यायाधीश मैडम सतवीर कौर की अदालत में पेश किया था। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। नाबालिग सुखजिंद्र सिंह के वकील विवेक गुलबद्धर व राजिन्द्र पाल सिंह बराड़ के माध्यम से जमानत करवाई और अदालत में पेश हुए। 

Des raj