35 हजार की रिश्वत लेने वाले कानूनगो को अदालत ने सुनाई 4 वर्ष की कारावास

punjabkesari.in Thursday, Mar 12, 2020 - 06:08 PM (IST)

नवांशहर(त्रिपाठी): निशानदेही के एक मामले में 35 हजार रुपए की रिश्वत के मामले में आज स्थानीय अदालत में आरोपी कानूनगो को 4 वर्ष के सक्षम कारावास तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में जानकारी देते हुए विजीलैंस विभाग के डी.एस.पी. सुखविन्दर सिंह ने बताया कि विभाग के पास शिकायतकत्र्ता अमरीक सिंह संधवा निवासी गांव संधवा तहसील बंगा ने बताया था कि उसकी जमीन की निशानदेही के लिए हलका कानूगो हरबंस लाल रिश्वत की मांग कर रहा है। उसने बताया कि उक्त निशानदेही करवाने के लिए हरबंस लाल ने 50 हजार रुपए की मांग की थी परन्तु सौदा 35 हजार रुपए में तय हुआ है। 

डी.एस.पी. ने बताया कि शिकायत के आधार पर बिछाए गए जाल के तहत विजीलैंस विभाग की टीम ने रिश्वत लेने के आरोपी को 35 हजार रुपए की नकदी के साथ रैड हैंडिड गिरफ्तार करके उक्त आरोपी पर 3 मार्च, 2015 को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि आज अदालत ने उक्त मामले में आरोपी हरबंस लाल को 4 वर्ष की सक्षम कारावास तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाी है, जुर्माना न देने पर आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त जेल काटनी होगी। डी.एस.पी. सुखविन्दर सिंह ने बताया कि सजा सुनाए जाने के बाद आज आरोपी लुधियाना जेल में भेज दिया है। इस अवसर पर इंस्पैक्टर चमकौर सिंह, मनजीत सिंह, ए.एस.आई. जीत सिंह, सुरजीत सिंह, सोमनाथ तथा दविन्दर पाल इत्यादि उपिस्थत थे।


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