नाबालिग लड़की को Kidnap कर पार की दरिंदगी की हदें, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

punjabkesari.in Wednesday, Feb 10, 2021 - 12:52 PM (IST)

लुधियाना (मेहरा): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.के. जैन की अदालत ने नाबालिग का शारीरिक शोषण करने के आरोपी अरविंद कुमार वासी जिला सरसा बिहार को 15 वर्ष की कैद व एक लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी के विरुद्ध पीड़ित नाबालिगा के पिता की शिकायत पर पुलिस थाना जोधा द्वारा 10 जून 2018 को मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए अपने बयानों में आरोप लगाते हुए कहा था कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई व्यक्ति शादी का झांसा देकर उसका अपहरण करके ले गया है लेकिन बाद में शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसे पता चला है कि दोषी ने ही उसकी पुत्री का अपहरण किया है।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नाबालिगा को भी बरामद कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया था। अदालत में दोषी ने अपने आप को बेकसूर बताया और कहा कि उसे इस मामले में उसे झूठा फंसाया गया है लेकिन अदालत में दोषी अपने पक्ष में कोई भी ठोस गवाह पेश करने में असफल रहा, जिसके चलते अदालत ने दोषी को उपरोक्त सजा सुनाई।

Content Writer

Tania pathak