कोटकपूरा गोलीकांड मामला: सुखबीर बादल की याचिका पर Court ने सुनाया ये फैसला

punjabkesari.in Tuesday, Jul 18, 2023 - 01:23 PM (IST)

पंजाब डेस्क:  कोटकपूरा गोलीकांड मामले को लेकर आज फरीदकोट कोर्ट में सुनवाई हुई। मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान सुखबीर बादल को विदेश जाने की इजाजत मिल गई है। 

गौरतलब है कि कोटकपूरा गोलीकांड मामले में नामजद सुखबीर बादल ने विदेश में अपने बेटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी शामिल होने के लिए कोर्ट से 10 दिन की इजाजत मांगी थी। इसको लेकर एस.आई.टी. (SIT) द्वारा इसका विरोध किया गया। आज हुई सुनवाई के दौरान जेएमआईसी की कोर्ट ने सुखबीर बादल को 10 दिन की इजाजत दे दी है। 

बता दें कोटकपूरा गोलीकांड मामले में 2 एफ.आई.आर. दर्ज हैं। इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिनमें  दिवगंत पूर्व सी.एम. प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, एसएसपी मोगा चरणजीत शर्मा, डीजीपी सुमेध सैनी, डीआईजी फिरोजपुर अमर सिंह चाहल, एसएचओ सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह, एसएसपी फरीदकोट सुखमंदर मान, तत्कालीन आई.जी. परमराज उमरा नंगल शामिल हैं। 

आपको ये भी बता दें 12 अक्टूबर 2015 में फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना हुई थी। इस दौरान सिख संगठनों ने कोटकपूरा और बहबल कलां में विरोध प्रदर्शन किया, जिसे पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश की गई। 14 अक्टूबर को कोटकपूरा और बहबल कलां में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग करते हुए फायरिंग भी की थी। इस फायरिंग दौरान 2 सिख युवकों की मौत हो गई थी। वहीं कोटकपूरा में भी फायरिंग हुई, जिसमें करीब 100 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। 

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News Editor

Kamini