पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेने के चाहवानों के लिए अहम खबर

punjabkesari.in Thursday, Oct 10, 2024 - 05:58 PM (IST)

फाजिल्का : माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा सिविल रिट याचिका नंबर 23548 ऑफ 2017 में पारित आदेशों के अनुसार दिवाली के दिन 31 को रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक तथा गुरुपर्व के दिन सुबह के समय और नए साल पर केवल सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक और रात 11.55 से 12.30 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। यह जानकारी जिलाधिकारी अमरप्रीत कौर संधू ने दी। जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि त्योहारी अवसरों पर पटाखों की बिक्री के लिए आर.जी. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक 16 अक्तूबर से 19 अक्तूबर 2024 तक सेवा केंद्र जिला फाजिल्का के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। 

इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। जो आवेदक अपना आवेदन जमा करेंगे उनका लाइसेंस आर.जी. लाइसेंस ड्रा सिस्टम के माध्यम से 21 अक्तूबर को सुबह 11 बजे उपायुक्त कार्यालय के मीटिंग हॉल में जारी किया जाएगा। इस ड्रा में सफल आवेदक को ही आर.जी. लाइसेंस जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 67 आर.जी. लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिनमें फाजिल्का में 18, अबोहर में 25, जलालाबाद में 18, अरनीवाला शेखसुभान में 6 लाइसेंस शामिल हैं। लाइसेंस धारकों के लिए पटाखे बेचने का समय सुबह 10 बजे से शाम 7.30 बजे तक होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस विभाग द्वारा विस्फोटक नियम 2008 के तहत दिशानिर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पटाखों की बिकरी के लिए जिले में निर्धारित स्थान जिनमें फाजिल्का के लिए मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम एम.आर. कॉलेज रोड फाजिल्का (खेल के मैदान को छोड़कर), अबोहर के लिए पुड्डा कॉलोनी फाजिल्का रोड अबोहर, जलालाबाद के लिए मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम जलालाबाद (खेल के मैदान के क्षेत्र को छोड़कर) और अरनिवाला शेखसुभान के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। पुलिस स्टेशन अरनीवाला शेखसुभान के साथ लगती पंचायत जग को अलाट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पटाखे केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या जिला मजिस्ट्रेट फाजिल्का के कार्यालय द्वारा अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए व्यक्ति द्वारा ही बेचे जा सकते हैं।

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News Editor

Kalash

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