गांधी ग्रुप स्टूडैंट्स यूनियन नेता के कत्ल मामले में आरोपी को उम्रकैद

punjabkesari.in Wednesday, Oct 30, 2019 - 09:57 PM (IST)

श्री मुक्तसर साहिब(कुलदीप सिंह ऋणी): नगर कौंसिल श्री मुक्तसर साहिब के पूर्व प्रधान बावा गुरिन्दर सिंह कोकी के भतीजे और गांधी ग्रुप स्टूडैंट्स यूनियन के नेता अमृत पाल सिंह पैनसी बावा के कत्ल मामले में आज माननीय जिला एवं सैशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस फैसले में पैनसी बावा के ही दोस्त रहे भंवरपाल सिंह उर्फ भंवरजोत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 

इस मामले में भंवरजोत की माता सिमरजीत कौर, पिता नवदीप सिंह को सबूतों की कमी कारण बरी कर दिया गया है। गौरतलब है कि 28 अगस्त 2015 को पैनसी बावा का कत्ल कर दिया गया था और पुलिस ने इस सम्बन्धित बावा गुरिन्दर सिंह कोकी के बयानों पर 29 अगस्त 2015 को भंवरजोत सिंह और उसके माता-पिता पर कत्ल का मामला दर्ज किया था। इस मामले में जिला और सैशन जज सुखविन्दर कौर ने भंवरजोत सिंह को उम्र कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जबकि उसके माता-पिता को सबूतों की कमी कारण बरी कर दिया गया। 

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