आप भी घर में रखते हैं शराब की बोतलें तो सावधान! कहीं करनी ना पड़ जाए जेल की सैर

punjabkesari.in Monday, Sep 15, 2025 - 05:27 PM (IST)

पंजाब डेस्क : शराब के शौकिन अकसर अपने घरों में शराब स्टॉक करके रख लेगे हैं पर उनकी यही आदत उन्हें बुरा फंसा सकती है। आपको बता दें कि देश के अलग-अलग राज्यों में अलग आबकारी कानून हैं। इनके अनुसार आप एक तय मात्रा में ही शराब घर में स्टॉक कर सकते हैं। आपको बता दें कि पंजाब में घर पर सिर्फ 2 बोतल शराब (देसी या विदेशी) रखने की अनुमति है। वहीं हरियाणा में 6 बोतल देसी शराब और 18 बोतल IMFL (इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर) रखी जा सकती है।

इसके साथ ही दिल्ली में कोई भी व्यक्ति घर पर 9 लीटर तक इंडियन या विदेशी शराब रख सकता है। वहीं निजी इस्तेमाल के लिए बीयर और वाइन की लिमिट 18 लीटर है। इससे अधिक मात्रा में शराब रखने के लिए दिल्ली में L-50 लाइसेंस लेना जरूरी है। आपको बता दें कि अगर घर में रखी पार्टी में कोई व्यक्ति शराब परोसना चाहता है तो उपरोक्त लिमिट तक की मात्रा के लिए उसे पुलिस से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वहीं होटल या बैंक्वेट हॉल में पार्टी पर शराब परोसने के लिए टेंपरेरी पार्टी लाइसेंस P-10 या P-13 लेना जरूरी है। अगर इन नियमों को तोड़ा जाता है तो 50 हजार जुर्माना और 3 साल तक जेल हो सकती है।  

इसके साथ ही आपको बता दें कि हवाई यात्रा के दौरान 100 मिली तक शराब यात्री अपने पास रख सकता है। इसके साथ ही ट्रेन में पूरी तरह शराब ले जाने पर प्रतिबंध है और आदेशों को न मानने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहीं सड़क यात्रा मार्ग में हर राज्य के शराब को लेकर अपने नियम हैं जो कि जिस राज्य की सीमा आप पार कर रहे हैं तो उस हिसाब से नियम लागू होंगे।

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News Editor

Kalash

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