LOCKDOWN 5.0: पंजाब में कल से जारी होगा लॉकडाउन का अगला चरण, जाने क्या हैं खास हिदायतें

punjabkesari.in Friday, Jun 12, 2020 - 07:52 PM (IST)

पंजाब: पंजाब में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अमृतसर, जालंधर और पठानकोट जिलों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा राज्यभर में कोरोना मरीजों की संख्या 3000 से पार हो चुकी है। इसी को देखते हुए  पंजाब सरकार ने राज्य में शनिवार और रविवार लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है। सरकार द्वारा जारी आदेशों अनुसार शनिवार और रविवार को दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन 5.0 / अनलॉक 1.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी हुए है जिसके अंतर्गत

-  आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं से संबंधित दुकानें शाम 7 बजे तक सभी दिन खुली रहेंगी।
-  रेस्तरां (केवल होम / होम डिलीवरी लेने के लिए) और शराब की दुकानें भी सभी दिनों में 8.00 बजे तक खुली रहेंगी।
-  हालांकि, अन्य दुकानें, चाहे वह स्टैंड अलोन हों या शॉपिंग मॉल, रविवार को बंद रहेंगी, जबकि शनिवार को वे शाम 5 बजे तक खुल सकते हैं, जिला अधिकारियों ने इन टाइमिंग का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
-  रविवार बंद होने के अलावा, जिला मजिस्ट्रेट संबंधित बाजार संघों के परामर्श से, सप्ताह के किसी भी दिन गैर-आवश्यक दुकानों को बंद करने का आदेश दे सकते हैं, विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जहां मामले अधिक हैं।
-  ई-पास के खिलाफ अंतर-जिला आंदोलन की अनुमति दी जाएगी, जो केवल आवश्यक कार्य के लिए जारी किया जाएगा, लेकिन चिकित्सा आपातकाल के मामले में किसी भी पास की आवश्यकता नहीं होगी।
-  इसके अलावा, विवाह कार्यों के लिए भी ई-पास की आवश्यकता होगी, और यह केवल 50 विशिष्ट व्यक्तियों के लिए जारी किया जाएगा।

Edited By

Tania pathak