पंजाब सरकार ने जारी किए निर्देश, रात 9 से सुबह 5 बजे तक अब सख्ती से लागू होगा लॉकडाउन

punjabkesari.in Tuesday, Jun 16, 2020 - 12:08 PM (IST)

जालंधर (धवन): पंजाब में बढ़ रही कोरोना वायरस महामारी के मामलों को देखते हुए पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने पंजाब में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश जारी किये हैं। यह निर्देश धारा 144 के अंतर्गत जिलों के डिप्टी कमीशनरों की तरफ से लागू किये जाएंगे। पंजाब के गृह विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासन सचिवों, डिविज़न कमीशनरों, डिप्टी कमीशनरों, पंजाब पुलिस के आइजी ज़ोनल, कमिशनर आफ पुलिस, डीआइजी और एसएसपी को पत्र नंबर ऐस्स. ऐस्स. /ए. सी. ऐस्स. ऐच्च. /2020 /479 तारीख़ 15 जून 2020 जारी कर दिया है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी शनिवार को फेसबुक लाइव प्रोग्राम में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की थी और संकेत दिए थे कि सरकार बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की भारी संख्या को देखते हुए सख्ती के साथ पेश आएगी। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि रात समय कर्फ़्यू /लॉकडाउन का लक्ष्य लोगों की भीड़ को रोकना और सोशल डिस्टैंसिंग के नियम की पालना करवाना है। भारत सरकार ने भी देश में 1 जून से लेकर 30 जून 2020 तक लॉकडाउन 5.0 /अनलॉक 1.0 को लागू किया हुआ है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि लोग रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अपने घरों में ही रहने और धारा 144 सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत जिला आधिकारियों की तरफ से निर्देश जारी किये जाएंगे। 


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Edited By

Tania pathak

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