31 दिसंबर तक कर लें ये काम, नहीं तो कट जाएगा आपका गैस कनेक्शन

punjabkesari.in Thursday, Dec 27, 2018 - 04:39 PM (IST)

लुधियाना(खुराना): 31 दिसम्बर के बाद ऐसे सभी उपभोक्ताओं को संबंधित गैस एजैंसियां घरेलू गैस सिलैंडर की सप्लाई देना बंद कर देंगी, जिन्होंने अपना के.वाई.सी. बैंक खातों में अपडेट तो करा लिया है लेकिन गैस कनैक्शन को आधार से लिंक नहीं करवाया है। 

इस संबंधी देश की तीनों प्रमुख गैस कम्पनियों इंडेन गैस, भारत गैस व हिन्दुस्तान गैस द्वारा करीब अढ़ाई वर्ष पहले एक अभियान चलाया गया था, जिसमें गैस एजैंसियों द्वारा सभी उपभोक्ताओं से के.वाई.सी. फार्म भरवाने की मुहिम छेड़ी गई थी। कम्पनियों द्वारा छेड़े उक्त अभियान में चाहे बड़ी संख्या में घरेलू गैस यूजर्स ने के.वाई.सी. अपगे्रडेशन कराकर अपने गैस कनैक्शन को आधार कार्ड व बैंक से लिंक करवाते हुए सबसिडी योजना का लाभ उठाया लेकिन मल्टीपल गैस कनैक्शन का इस्तेमाल कर रहे अधिकतर खपतकारों ने सरकार व गैस कम्पनी की के.वाई.सी. योजना अडॉप करने से नकार दिया था।

ऐसे सभी परिवारों के रसोई घरों में आज भी एक से अधिक गैस कनैक्शन चल रहे हैं जिनको गैस कम्पनियों ने मल्टीपल (एक से ज्यादा) गैस कनैक्शन सरैंडर करने के लिए 31 दिसम्बर, 2019 तक की मोहलत दी है, जबकि 31 दिसम्बर के बाद उनके गैस कनैक्शनों को रद्द कर दिया जाएगा। आधार कार्ड को बैंकों व गैस एजैंसियों से लिंक करवाना आवश्यक है। माना जा रहा है कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं के लिए अब परेशानियों खड़ी हो सकती है जिन्होंने एक ही घर (परिवार) में अपनी पत्नी, बच्चों व अपने समेत माता-पिता के नाम पर विभिन्न गैस कनैक्शन लिए हैं।

 41 हजार खपतकारों का के.वाई.सी. अपडेट न होने की आशंका
तीनों गैस कंपनियों के लोकल सेल्ज अधिकारियों द्वारा जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में 41 हजार के करीब खपतकारों का के.वाई.सी. अपडेट न होने की आशंका व्यक्त की गई है, जिसका ब्यौरा कुछ इस प्रकार बताया जा रहा है।

-इंडेन गैस कंपनी       15 हजार के करीब
-हिन्दुस्तान गैस कंपनी 15 हजार के करीब
-भारत गैस कंपनी      12 हजार के करीब

कोर्ट के फैसले में राहत मिलने की दुविधा बरकरार?
गत दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए उक्त फैसले पर कोर्ट ने देश वासियों को कुछ मामलों में आधार कार्ड लिंक करवाने की शर्तों से राहत प्रदान की है। बावजूद इसके कुछ मामलों में अभी भी लोगों में दुविधा बनी है कि आखिर क्यों उन्हें बार-बार आधार कार्ड के साथ लिंक करवाने के लिए बाध्य किया जा रहा है या फिर यह सब जरूरी है। इस पर कहीं न कहीं अभी असमंजस वाली स्थिति बनी है।

बच्चों के लिए नया कनैक्शन लेने पर दिखाना पड़ेगा अलग से रसोई घर
अगर बात की जाए नियमों की तो सरकार द्वारा तय की शर्तों के मुताबिक कोई भी उपभोक्ता अपने परिवार पत्नी व अनमैरिड बच्चों समेत सिर्फ एक ही गैस कनैक्शन ले सकता है। इस दौरान अगर वह अपने शादीशुदा बच्चों के लिए भी नया गैस कनैक्शन लेना चाहता है तो उसके लिए उसे घर में अलग से रसोई घर दिखाना पड़ेगा, जिसके इंस्पैक्शन (जांच) संबंधित गैस एजैंसी के कर्मचारी कर रिपोर्ट गैस कंपनी को भेजेंगे और कंपनी द्वारा सही पाए जाने पर ही उपभोक्ता को नया गैस कनैक्शन जारी किया जा सकता है।

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