आशिक संग मिल हवस में अंधी पत्नी ने अपने हाथों उजाड़ लिया संसार! पति को दी दिल ...

punjabkesari.in Friday, May 16, 2025 - 06:03 PM (IST)

 पायल (विनायक): पायल सब-डिवीजन के थाना मलौद के अधीन आते गांव सोहियां में 15 मई को अवैध संबंधों के चलते मिट्टी के कारोबारी बहादुर सिंह भोला की दिल दहला देने वाले कत्ल केस को मलौद पुलिस ने मात्र 6 घंटों से भी कम समय में सुलझा लेने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की लिव-इन पार्टनर जसवीर कौर और उसके पूर्व प्रेमी सुखप्रीत सिंह को अंबाला से गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान बहादुर सिंह पुत्र गुरमेल सिंह निवासी गांव बडबर, थाना धनौला, जिला बरनाला हाल निवासी गांव सोहियां के रूप में हुई है। जबकि आरोपियों की पहचान जसवीर कौर पत्नी शुभकरण सिंह उर्फ शुभी निवासी बडबर, थाना धनौला, जिला बरनाला हाल गांव सोहियां, थाना मलौद, जिला लुधियाना और सुखप्रीत सिंह उर्फ सुखी पुत्र जगदेव सिंह निवासी गांव धलेर कलां, थाना सदोड़, जिला मलेरकोटला के रूप में हुई है।

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पुलिस के अनुसार जसवीर कौर और सुखप्रीत सिंह के आपसी अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी बहादुर सिंह को हो चुकी थी। वह इस गैरकानूनी रिश्ते का विरोध कर रहा था। इस रुकावट को दूर करने के लिए दोनों ने मिलकर बहादुर सिंह की हत्या की योजना बनाई और घर के अंदर लोहे की पाइप से उसके सिर पर वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। 

इस संबंध में जानकारी देते हुए एस.एस.पी. खन्ना डॉ. ज्योति यादव बैस आईपीएस ने बताया कि 15 मई की सुबह 8:30 बजे करीब मृतक के भाई कर्मजीत सिंह ने पुलिस को सूचना दी कि उसके भाई की मारपीट करके हत्या कर दी गई है। पुलिस जांच के दौरान यह गंभीर खुलासा हुआ कि हत्या के पीछे मुख्य कारण अवैध संबंध थे। एस.एस.पी. खन्ना ने आगे बताया कि प्रारंभिक जांच में जसवीर कौर मृतक की पत्नी बताई जा रही थी, लेकिन जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वह उसकी कानूनी पत्नी नहीं, बल्कि लिव-इन पार्टनर थी। दोनों कुछ समय से गांव सोहियां थाना मलौद में साथ रह रहे थे। बहादुर सिंह की पहली शादी से 7 वर्षीय एक बेटी है, जो उस समय घर में मौजूद थी। वहीं जसवीर के भी पहले विवाह से दो बच्चे हैं।

पुलिस के अनुसार, जसवीर कौर ने अपने पूर्व प्रेमी सुखप्रीत सिंह से दोबारा संपर्क साधा और दोनों ने मिलकर बहादुर सिंह की हत्या की योजना बनाई। वारदात सुबह 8:30 बजे के करीब उस वक्त हुई जब बहादुर सिंह घर में मौजूद था। लोहे की पाइप से उसके सिर पर वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और यह सब उसकी 7 साल की बेटी के सामने हुआ।  यह कार्रवाई एस.पी. (आई) खन्ना पवनजीत चौधरी, डी.एस.पी. (आई) खन्ना मोहित सिंगला, डी.एस.पी. पायल हेमंत मल्होत्रा, इंस्पेक्टर हरदीप सिंह इंचार्ज सीआईए खन्ना और थाना मलौद के प्रमुख अधिकारी सब-इंस्पेक्टर सतनाम सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा की गई।

उल्लेखनीय है कि मुख्य आरोपी सुखप्रीत सिंह उर्फ सुखी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मुकदमा नंबर 61 दिनांक 17.07.2024 धारा 324, 329, 34 आईपीसी, मुकदमा नंबर 83 दिनांक 24.07.2020 धारा 325, 201, 323, 342, 34 आईपीसी और मुकदमा नंबर 25 दिनांक 25.03.2022 धारा 420 आईपीसी थाना सदोड़, जिला मलेरकोटला शामिल हैं। एस.एस.पी. ने अंत में कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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News Editor

Urmila

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