21 जून को परीक्षा से पहले गुरदासपुर में सख्ती, जारी किए ये निर्देश
punjabkesari.in Friday, Jun 19, 2026 - 11:16 PM (IST)
गुरदासपुर (हरजिंदर गोराया): अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थापित परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश 21 जून 2026 को लागू रहेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध परीक्षा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
जारी आदेशों में कहा गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जिले में स्थापित परीक्षा केंद्रों के आसपास कुछ असामाजिक और व्यवधान पैदा करने वाले तत्वों के एकत्र होने की आशंका रहती है। ऐसे में परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 100 मीटर के दायरे में आम लोगों के एकत्र होने पर पूरी तरह रोक रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या परीक्षा में बाधा उत्पन्न होने की स्थिति से बचा जा सके।

