बठिंडा शहर में लगी बड़ी पाबंदियां, जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
punjabkesari.in Friday, Oct 09, 2026 - 01:45 PM (IST)
बठिंडा (विजय) : जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने जिले की सीमा में शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक कंबाइनों से धान की कटाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही धान की फसल काटने के बाद खेतों में बची धान की नाड़, पराली और अन्य अवशेषों को आग लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने बताया कि धान की नाड़, पराली और फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी में मौजूद उपयोगी जैविक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। वहीं, आग लगने की घटनाओं से आसपास के खेतों में खड़ी फसल, गोदामों में रखी फसल तथा गोला-बारूद के डिपो तक आग पहुंचने का खतरा रहता है, जिससे बड़े स्तर पर जान-माल का नुकसान हो सकता है।
उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है। इससे वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ लोगों को सांस संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए पराली और फसल अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो 16 नवम्बर तक लागू रहेंगे।

