विवाहिता की मौत के जिम्मेदार दोषी पति व सास को कैद

punjabkesari.in Friday, Oct 27, 2017 - 11:20 AM (IST)

होशियारपुर(अमरेन्द्र): विवाहिता की मौत के लिए जिम्मेदार पति परमजीत सिंह उर्फ पप्पू व सास शांति देवी निवासी साहरी को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने वीरवार को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की कैद के साथ 10-10 हजार रुपए नकद जुर्माना राशि अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर दोषी पति व सास को और 1-1 महीना कैद की सजा काटनी होगी।

क्या था मामला : गौरतलब है कि मेहटियाना पुलिस ने मृतका प्रीतमा की मां सावित्री देवी पत्नी शाम लाल निवासी थादोवाल (बुल्लोवाल) की शिकायत पर आरोपी पति परमजीत सिंह व सास शांति देवी के खिलाफ आत्महत्या को मजबूर करने सहित विभिन्न धाराओं के अधीन 9 नवम्बर 2015 को केस दर्ज किया था। 


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