Hello! भाई मुझे आकर ले जाओ, नहीं तो वे... ससुराल से आई बेटी की Call से सहमा परिवार

punjabkesari.in Monday, Jul 22, 2024 - 04:58 PM (IST)

नाभा : आज के युग में लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, हर पद पर लड़कियां काबिज हैं। लेकिन आज के दौर में भी दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। ऐसी ही एक घटना नाभा की बलदेव कॉलोनी में घटी जहां जशन कौर नामक विवाहिता ने जहरीली चीज निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जशन कौर (23) की शादी करीब 4 साल पहले नाभा की बलदेव कालोनी के प्रितपाल सिंह से हुई थी। मृतका जशन कौर के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को उसके ससुराल वाले अक्सर दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और उसकी हत्या कर दी। मायका परिवार ने ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उधर, नाभा सदर पुलिस ने परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ बीएनएस धारा 108, 3, (5) के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

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जशन कौर के मायका परिवार ने आरोप लगाया कि हमारी बेटी को उसके ससुराल वाले अक्सर परेशान करते थे और हमने उन्हें पैसे भी दिए थे। वे नए प्लॉट को लेकर हमसे बार-बार पैसे की मांग कर रहे थे। कई बार हमारा पंचायत में समझौता हुआ और हम अपनी बेटी को ससुराल भेज देते थे। इस मौके पर मृतक लड़की के भाई गुरसेवक सिंह और मां चरणजीत कौर ने कहा कि रात को जशन का फोन आया कि आकर मुझे ससुराल से ले जाओ, नहीं तो वे मुझे मार डालेंगे। उसके बाद भाई ने उससे कहा कि सुबह आकर उसे ले जाऊंगा। लेकिन सुबह फोन आता है कि आपकी लड़की की तबीयत बहुत खराब है। हम उसे पटियाला ले जा रहे हैं। जब हम निजी अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन की मौत हो चुकी थी और हमने उसके शव पैक कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ससुराल पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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इस मौके पर किसान नेता जगपाल सिंह ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने मांग की कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस संबंध में नाभा सदर थाने के एसएचओ गुरविंदर संधू ने बताया कि पीड़ित लड़की जशन कौर ने कोई जहरीली चीज खा ली थी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस संबंध में हमने ससुराल पक्ष के 4 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है। परिवार के सदस्यों में मृतिका का पति, सास, ससुर और देवर शामिल हैं। उनके खिलाफ बीएनएस धारा 108, 3, (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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News Editor

Kamini

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