नवरात्रि पर माता नैना देवी जाने वाले श्रद्धालु जरुर पढ़ें, जारी हुए ये आदेश

punjabkesari.in Saturday, Sep 20, 2025 - 02:46 PM (IST)

पंजाब डेस्क: नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित आमद को देखते हुए हिमाचल के बिलासपुर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा श्री नैना देवी मंदिर परिसर में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पाबंदियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार मेले के दौरान श्री नैना देवी में लाउडस्पीकर, ढोल-नगाड़े, बैंड-बाजे और अन्य ध्वनि बढ़ाने वाले यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान अगर कोई सार्वजनिक संदेश या घोषणा करनी होगी तो वह कंट्रोल रूम से करवाई जाएगी। वहीं मंदिर परिसर के अंदर किसी भी प्रकार के चढ़ावे के प्रयोग पर पूरी पाबंदी होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश 22 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेंगे।

वहीं प्रशासन द्वारा लोगों से नियमों का पालन करने और मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। वहीं कानून-व्यवस्था और जन सुरक्षा को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट राहुल कुमार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक और पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।  

आदेशों के अनुसार, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक कोट कहलूर पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार, गोला-बारूद, लंबी दूरी के हथियार, तेजधार हथियार आदि लेकर चलने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश आम नागरिकों पर लागू है, लेकिन पुलिस बल को इससे छूट दी गई है। 

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News Editor

Kalash

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