मौड़ मंडी ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दिए ये खास आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Mar 09, 2022 - 09:57 AM (IST)

चंडीगढ़(रमेश हांडा):  31 जनवरी 2017 में विधानसभा चुनावों के दौरान एक चुनावी जनसभा के निकट हुए मौड़ मंडी ब्लास्ट मामले में दाखिल रिव्यू पटीशन पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर आधारित बैंच ने सुनवाई करते हुए मंगलवार को एक बार फिर पंजाब सरकार को इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस मामले में पातड़ां निवासी गुरजीत सिंह पातड़ां ने एडवोकेट महेंद्र जोशी के माध्यम से पुनॢवचार याचिका दायर कर इस मामले पर नए सिरे से सुनवाई की मांग की है।

याचिकाकत्र्ता ने आरोप लगाया कि इस मामले की जांच के लिए बनी एस.आई.टी. ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार सही जांच नहीं की और वर्ष 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मौड़ मंडी में हुए बम ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद मुख्यारोपी को गिरफ्तार नहीं किया। इस ब्लास्ट में 5 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हुई थी और जांच एजैंसियों व पंजाब पुलिस की एस.आई.टी. ने इस ब्लास्ट के पीछे डेरा सच्चा सौदा से जुड़े लोगों का हाथ बताते हुए 3 लोगों को नामजद भी किया था, जिसमें मुख्य आरोपी गुरतेज सिंह काला को बनाया गया था जो कि डेरा की वर्कशाप का इंचार्ज था। जांच में सामने आया था कि गुरतेज जिस कार में प्रैशर कुकर बम लाया था, वह कार भी सिरसा से ही संबंधित थी। ब्लास्ट में गुरतेज सिंह काला का साथ देने वालों में गुरमीत राम रहीम का मुख्य सुरक्षा कर्मी अमरीक सिंह व कुरुक्षेत्र का डेरा प्रेमी और इलैक्ट्रीशियन अवतार सिंह का नाम सामने आया था। 

वर्ष 2018 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों पर एन.आई.ए. व सी.बी.आई. को मामले की जांच करने को कहा गया था, जिसके एक वर्ष बाद 2019 में हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को नई एस.आई.टी. बनाकर जांच में तेजी लाने को कहा था। एस.आई.टी. ए.डी.जी.पी. ईश्वर सिंह की अगुवाई में बनी थी और जांच कर तलवंडी साबो कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई थी, जिसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुनॢवचार याचिका में कहा गया है कि मौड़ मंडी ब्लास्ट की जांच को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। यही वजह है कि अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं किया गया। यहां तक कि कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट भी अधूरी थी, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया।

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Vatika