पंजाब मैडीकल कौंसिल में 2 डाक्टरों का MBBS का रजिस्ट्रेशन नंबर एक, जांच जारी

punjabkesari.in Friday, Jan 04, 2019 - 02:29 PM (IST)

अमृतसर(सफर): 30 साल बाद मैडीकल कौंसिल ऑफ इंडिया के पास एक ऐसा अद्भुत मामला पहुंचा है जिसमें 2 एम.बी.बी.एस. डाक्टरों को पंजाब मैडीकल कौंसिल द्वारा जारी किया गया डिग्री का रजिस्ट्रेशन नंबर एक है। यह मामला इतना बड़ा है कि पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में भूचाल आ सकता है। मामला अमृतसर व जालंधर से जुड़ा है, ऐसे में इस मामले में आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा हो सकता है। केन्द्रीय हैल्थ एंड फैमिली वैल्फेयर मिनिस्ट्री द्वारा इंडिया मैडीकल कौंसिल को जांच के आदेश दिए गए हैं। 

‘पंजाब केसरी’ को दस्तावेजी सबूतों के आधार पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमृतसर के छहर्टा में तैनात मैडीकल अफसर (एम.ओ.) डा. सविन्द्र सिंह का रजिस्ट्रेशन नंबर 25665 रजिस्टर्ड है, उसी के आधार पर वह पोस्टमार्टम से लेकर तमाम सरकारी पदों पर बड़ी भूमिका निभा चुके हैं लेकिन दूसरी तरफ डा. बलवीर कुमार पुत्र स्वर्ण सिंह ने एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई 1989 में पूरी की है। स्टेट मैडीकल ऑफ कौंसिल (पंजाब) द्वारा डा. बलवीर कुमार निवासी 1588 संतोख नगर, बंगा को एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई (3-8-1989) पूरी करते हुए उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर 25665 दिया गया है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन नंबर 25665 दोनों डाक्टरों में से किसका है, यह जांच का विषय है। 

जिसका भी नंबर गलत हुआ उसके खिलाफ हो सकती है बड़ी कार्रवाई
कानूनी जानकार एड. रवि बी महाजन कहते हैं कि जिसका भी रजिस्ट्रेशन गलत हुआ है उसे कानून के मुताबिक सरकार को धोखा देने के आरोप में जहां जेल जाना तय है वहीं रजिस्ट्रेशन जिसका भी गलत हुआ उसके द्वारा अब तक किए गए हर कार्यों को निरस्त किया जा सकता है, जितनी रकम सरकार के खजाने से बतौर वेतन मिलती रही है उसकी भरपाई सरकार कर सकती है। 2 में से 1 रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है, यह तय है। अगर ऐसा होता है तो पंजाब ही नहीं देश में 30 सालों तक एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर 2 डाक्टरों का काम करना बेहद चौकाने वाला मामला हो सकता है। इस बारे में सिविल सर्जन डा. हरदीप सिंह घई से दोपहर में बात करनी चाही तो वह सिविल अस्पताल कॉन्फ्रैंस में बिजी थे, बाद में उनका फोन डायवर्ट लगा था, किसी ने रिसीव नहीं किया। मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ ने दिए इंडियन मैडीकल कौंसिल को जांच के आदेश हैल्थ एंड फैमिली वैल्फेयर मिनिस्ट्री ने शिकायत नंबर (बी.एच.एल.टी.एच.-ई-2019-00032) के तहत 1 जनवरी 2019 को देवेश देवन नाम के उच्चाधिकारी को इस मामले में 2 डाक्टरों की एक रजिस्ट्रेशन नंबर के जांच के आदेश इंडियन मैडीकल कौंसिल को दिए हैं।इंडियन मैडीकल कौंसिल ने पंजाब मैडीकल कौंसिल से इन दोनों डाक्टरों की रिपोर्ट मांगी है। 

2 डाक्टरों का एक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो सकता : पंजाब मैडीकल कौंसिल 
‘पंजाब केसरी’ से फोन पर बात करते हुए पंजाब मैडीकल कौंसिल के डा. जनकराज सिंगला कहते हैं कि इंडियन मैडीकल कौंसिल से आए आदेशों की जानकारी तो नहीं है लेकिन एक बात तय है कि 2 डाक्टरों का एक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो सकता। दोनों में एक गलत है। ऐसा मामला अब तक सामने नहीं आया है। अगर जानबूझकर ऐसा किया गया है तो गंभीर अपराध है। 

Vaneet