पंजाब के विधायकों को 1 जनवरी तक जमा करानी होगी प्रॉपर्टी रिटर्न

punjabkesari.in Thursday, Dec 13, 2018 - 10:28 PM (IST)

चंडीगढ़(अश्वनी): पंजाब के विधायकों को 1 जनवरी, 2019 तक प्रॉपर्टी रिटर्न जमा करवानी होगी। विधानसभा सचिवालय ने एक प्रोफार्मा जारी किया है। जारी पत्र में कहा है कि प्रोफार्मा की कॉपी भेजकर दोबारा हिदायत दी जाती है कि अचल संपत्ति बारे सचिवालय को सूचित किया जाए। इस बाबत 29 अक्तूबर को भी पत्र भेजा गया था। अब नया पत्र जारी किया है ताकि 1 जनवरी तक सभी विधायक अपनी और अपने परिवार की अचल संपत्ति बारे सचिवालय को सूचित करें। पंजाब सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में विधायकों की संपत्ति घोषित करने का वायदा किया था। सत्ता में आते ही कांग्रेस ने बाकायदा प्रस्ताव पारित कर विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा देना लाजमी कर दिया था।

इसी कड़ी में सरकार ने विधानसभा में द पंजाब लैजिस्लेटिव असैंबली (सैलरीज एंड अलाऊंस ऑफ मैंबर्स) अमैंडमंैट बिल, 2017 पेश किया। हालांकि बिल पास होने के बावजूद अमूमन विधायकों ने संपत्ति घोषणा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। 9 जनवरी को द पंजाब लैजिस्लेटिव असैंबली (सैलरीज एंड अलाऊंस ऑफ मैंबर्स) अमैंडमैंट एक्ट के नोटीफिकेशन के बाद भी विधायकों ने अभी तक संपत्ति घोषित करने के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसके चलते विधानसभा सचिवालय ने 29 अक्तूबर को पत्र जारी किया था ताकि संशोधित एक्ट मुताबिक विधायक 1 जनवरी तक संपत्ति घोषित कर दें। इसके बावजूद विधायक संपत्ति घोषणा की पहल नहीं कर रहे हैं। इसके चलते अब एक बार फिर विधानसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर सभी विधायकों को जल्द संपत्ति घोषित करने के निर्देश जारी किए हैं।

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