कोर्ट ने नगर निगम को ठोका 1.85 लाख का जुर्माना, जानें क्या है वजह
punjabkesari.in Friday, Dec 19, 2025 - 04:48 PM (IST)
मोगा(बिन्दा) : नगर निगम मोगा हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस मौके पर जानकारी देते हुए सुपर सीनियर सिटीजन प्रेम चंद गुप्ता (गुप्ता बुक डिपो) ने बताया कि उन्होंने नगर निगम मोगा में 33 हजार रुपये की किराए की एफ.डी. जमा करवाई थी। उन्होंने नगर निगम मोगा से इस एफ.डी. को वापस लेने की मांग की थी, जिसके चलते उन्हें करीब 5 साल तक नगर निगम मोगा के चक्कर काटने पड़े।
उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने कई बार कमिश्नर नगर निगम से मांग की थी कि उनकी किराए की जमा सिक्योरिटी उन्हें वापस की जाए, जिसके लिए नगर निगम ने उन्हें काफी समय तक इंतजार करवाया। इसके बाद उन्होंने माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर सिक्योरिटी नगर निगम ने उन्हें ब्याज समेत 1 लाख 35 हजार रुपये वापस कर दिए। बाद में उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोगा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया और माननीय मोगा कोर्ट में अपनी अर्जी दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि पिछले पांच साल से उन्हें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और जिसके लिए उनका बहुत समय बर्बाद हुआ है।
उन्होंने कहा कि माननीय मोगा कोर्ट ने 9 दिसंबर 2025 को उनके हक का आदेश दिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोगा पर 1 लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें तुरंत प्रभाव से दो महीने के अंदर उन्हें राशि देने के आर्डर किए। इस मौके पर प्रेम चंद गुप्ता ने कहा कि पढ़े-लिखे होने के बावजूद उन्हें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोगा के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें माननीय कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि उन्हें यहां से इंसाफ मिलेगा।
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