मोहाली में पटाखे चलाने को लेकर प्रशासन सख्त, 2 जनवरी तक आदेश जारी

punjabkesari.in Tuesday, Nov 03, 2026 - 12:51 PM (IST)

मोहाली (नियामियां): मोहाली में  पाटाखे चलाने को लेकर नए आदेश जारी हुए हैं। साहिबजादा अजीत सिंह नगर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल, IAS ने इंडियन सिविल सेफ्टी कोड, 2023 के सेक्शन 163 के तहत दिवाली, श्री गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के मौके पर पटाखे फोड़ने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। 

ये आदेश 31 अक्टूबर, 2026 से 2 जनवरी, 2027 तक लागू रहेंगे। जारी किए गए आदेश के अनुसार, अलग-अलग त्योहारों के मौके पर पटाखे चलाने का समय तय किया गया है। दिवाली के मौके पर, 8 नवंबर, 2026 को रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, श्री गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व के मौके पर 24 नवंबर, 2026 को सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत होगी। इसी तरह, क्रिसमस की शाम को 25 और 26 दिसंबर 2026 को रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक और नए साल की शाम को 31 दिसंबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत होगी। आदेशों में यह भी साफ किया गया है कि तय समय के बाद पटाखे चलाने की इजाजत नहीं होगी। पटाखों के इस्तेमाल के बारे में पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण कंट्रोल के लिए जारी निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।

इसके अलावा, पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल और शोर के लेवल के बारे में लागू नियमों का पालन पक्का किया जाएगा। पुलिस और संबंधित विभागों को आदेशों का पालन पक्का करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन लोगों से अपील करता है कि वे त्योहार शांति और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएं और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों का पालन करें।

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News Editor

Kamini

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