मुक्खा की पत्नी को 20 लाख का मुआवजा देने का आदेश,पुलिस मुकाबले में हुई थी मौत

punjabkesari.in Wednesday, Apr 18, 2018 - 03:52 PM (IST)

चंडीगढ़ः करीब तीन साल पहले अकाली नेता मुखजीत सिंह मुक्खा को एक पुलिस पार्टी की तरफ से मुकाबला बना कर मार देने के केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उसकी पत्नी को 20 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। पंजाब सरकार 5 लाख रुपए पहले ही पीड़ित को दे चुकी है जबकि बाकी रकम अदा करने के लिए जस्टिस राकेश कुमार जैन ने तीन माह की मोहलत दी है।

 

मुक्खा की पत्नी हरजीत कौर ने 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर पटीशन दायर की थी। उसके वकील महेन्दर कुमार ने कहा था मुखजीत सिंह को 38 साल की उम्र में 16 जून, 2015 को  पुलिस पार्टी ने अंधाधुन्ध फायरिंग कर  मार डाला था। अदालत को बताया गया कि मुक्खा के 23 गोलियां लगी थीं जिसके बाद एक विशेष जांच टीम बनाई गई। 

 

वकील ने यह भी बताया कि उस समय उप मुख्यमंत्री रहे सुखबीर सिंह बादल पीड़ित परिवार को मिलने आए थे। जिस दौरान मुआवजा और मृतक की पत्नी के लिए सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर गए थे। उसके बाद राज्य सरकार ने पांच लाख रुपए का चैक दिया था जो काफी नहीं था। सरकार ने अभी तक पटीशनर को सरकारी नौकरी नहीं दी। पंजाब सरकार ने मुकदमे की सुनवाई दौरान बैंच को बताया था कि मुकाबला करने वाले सात पुलिस कर्मियों की सेवाओं निरस्त कर दीं थीं। 

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