नगर निगम एक्सियन को कोर्ट से झटका, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के हैं आरोप

punjabkesari.in Wednesday, Mar 12, 2025 - 07:49 PM (IST)

बठिंडा (विजय वर्मा): नगर निगम बठिंडा के एक्सियन गुरप्रीत सिंह बुट्टर के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उनके पास हाईकोर्ट में अपील करने का ही विकल्प बचा है।

बता दें कि विजिलेंस ब्यूरो ने 25 फरवरी को गुरप्रीत सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई उनके खिलाफ मिली शिकायतों की विस्तृत जांच के बाद की गई, जिसमें यह सामने आया कि गुरप्रीत सिंह के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति है। हालांकि, विजिलेंस टीम अब तक गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और लगातार उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। इस बीच, एक्सियन गुरप्रीत ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान 10 मार्च को विजिलेंस द्वारा रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत ने फैसला 12 मार्च तक टाल दिया था, लेकिन बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में गुरप्रीत सिंह ने खुद को निर्दोष बताया था। अब देखना यह होगा कि वह हाईकोर्ट में राहत पाने में सफल हो पाते हैं या नहीं।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Subhash Kapoor

Related News