सगी चाची की हत्या के आरोप में उम्र कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Friday, Mar 01, 2019 - 12:03 PM (IST)

गुरदासपुर (विनोद, हरमनप्रीत): अपनी ही सगी चाची की हत्या करने वाले आरोपी को आज अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश गुरदासपुर प्रेम कुमार ने उम्रकैद की सजा तथा 1 लाख रुपए जुर्माने का आदेश सुनाया। जुर्माना राशि अदा न करने पर 2 साल की सजा अतिरिक्त काटनी होगी।जब अंजु बाला की हत्या हुई थी तो यह मामला बहुत सुॢखयों में आया था, क्योंकि हत्या के एक दिन पहले ही मृतका का पति जो सीमा सुरक्षा बल में है, छुट्टी काट कर वापिस गया था।

सर्वप्रथम पति पर हत्या का शक गया था, पर बाद में मृतका के पति का सगा भतीजा ही कातिल निकला था। 1 नवम्बर 2017 को दीनानगर निवासी एक महिला अंजु बाला पत्नी सुभाष चन्द्र की हत्या कर दी गई थी। इस पर उसके बेटे अरुण कुमार ने पुलिस को बयान दिया कि वह दोपहर को जब स्कूल से वापिस घर आया तो उसने देखा कि उसकी मां बैडरूम के दरवाजे में पड़ी थी तथा उसके सिर से खून बह रहा था और बेहोश थी। हमारी रोने की आवाजें सुन कर पड़ोसी तथा ताया का बेटा सुमित कुमार पुत्र रंजीत कुमार घर आए तथा हमने अपनी मां अंजु बाला को पहले दीनानगर के एक अस्पताल, फिर पठानकोट अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने अंजु बाला को मृत घोषित कर दिया।

दीनानगर पुलिस ने इस संबंध में धारा 302,552 अधीन केस दर्ज कर केस की जांच शुरू कर दी। पोस्ट मार्टम के समय अंजु बाला के हाथों में हत्या करने वाले के सिर के बाल भी पाए गए जो जांच के लिए भेजे गए। इस दौरान शक के आधार पर पुलिस ने मृतका के पति सुभाष चन्द्र के भाई अनिल कुमार उर्फ बब्बू के पुत्र बलविन्द्र कुमार निवासी हम्बोवाल को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने अनिल कुमार की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथौड़ी तथा कैंची सहित अनिल कुमार के खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए।

Anjna