पंजाब भर में लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत, लाखों मामले सुनवाई हेतु हुए पेश

punjabkesari.in Saturday, Dec 11, 2021 - 09:36 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तरफ से कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए  केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते जज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और पंजाब राज्य कानूनी सेवाओं अथॉरिटी के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय तिवारी की अध्यक्षता में राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालतें स्थापित की गईं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शारीरिक और ऑनलाइन किया गया। लोक अदालत की बेंचों, वकीलों और मुकद्दमेबाजों की सुविधा के लिए पंजाब राज्य के सभी जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी द्वारा वर्चुअल लोक अदालत आयोजित करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑप्रेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी.) लागू की गई थी। इस लोक अदालत में  कुल 360 बैंच (फिजिकल और वर्चुअल ढंग में) गठित किए गए हैं जिसमें लगभग 1,38,000 मामलों की सुनवाई की जा रही है और इनका निपटारा होने की उम्मीद है।

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विवाह संबंधी झगड़ों, जायदाद के झगड़ों, चैक बाऊंस होने केस, मजदूरी के मामले, अपराधिक कम्पाऊंडेबल केस, अलग-अलग एफ.आई.आर. की कैंसलेशन/अनट्रेसड रिपोर्टों आदि के साथ संबंधित विभिन्न लंबे समय से लंबित पड़े मामलों पर सुनवाई की गई। इसके अलावा पक्षों की सहमति के साथ अलग-अलग अवार्ड पास किए गए हैं। लीगल सर्विसिज अथॉरिटीज एक्ट, 1987 के प्रावधानों के अनुसार कोर्ट फीस वापसी का आदेश दिया गया है।

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कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस अजय तिवारी की सक्रिय नेतृत्व बड़ी संख्या में मामलों को हल करने के लिए यह लोक अदालत काफी अहम साबित हुई, जिसने मुकद्दमे करने वालों के चेहरों पर मुसकराहट और उम्मीद वापस लाई। इस मौके लोगों को टोल फ्री नंबर 1968 बारे भी जागरूक किया गया जिससे सभी जरूरतमंद व्यक्तियों खासतौर पर दबे कुचले वर्गों को किसी भी तरह की कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। मुफ्त और प्रभावशाली कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए मुकद्दमा करने वालों के मार्गदर्शन के लिए अदालतों परिसर में जिला और तालुका स्तर पर कार्यालय मौजूद हैं। पंजाब राज्य कानूनी सेवाए अथॉरिटी के मैंबर सचिव अरुण गुप्ता ने आम लोगों से अपील की है कि वह को अदालतों में अपनी शिकायतों का निपटारा करें। 

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News Editor

Kamini

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