नवांशहर के एस.डी.एम. को भूमि अधिग्रहण मामला एक हफ्ते में सुलझाने के आदेश

punjabkesari.in Sunday, Dec 25, 2022 - 03:34 PM (IST)

जालंधर (विशेष): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के एक मामले में हुई गड़बड़ी को लेकर नवांशहर के एस.डी.एम. शिवराज सिंह बल को फटकार लगाते हुए नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एन.एच.ए.आई.) के साथ पूरा मामला एक हफ्ते में सुलझाने और रिकॉर्ड के साथ 4 जनवरी को पुनः पेश होने के आदेश दिए हैं।

दरअसल, जोगिंदर सिंह नामक एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट मे याचिका दायर करके आरोप लगाया था कि एन.एच.ए.आई. ने हाईवे के निर्माण के लिए उसकी 24 मरले 6 सरसई जमीन अधिग्रहित की थी लेकिन इसमें से उसे 4 मरले 6 सरसई का ही मुआवजा दिया गया। याचिकाकर्त्ता का आरोप है कि एन.एच.ए.आई. इस मामले में उसे इंसाफ नहीं दे रहा है।

19 दिसम्बर को दायर हुई इस याचिका की सुनवाई के दौरान एन.एच.ए.आई. के वकील अभिलक्ष गेंद ने दलील दी कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में ताजा लैंड एक्विजीशन प्लान (एल.ए.पी.) जारी किया है, जो पुराने एल.ए.पी. के विपरीत है। क्योंकि नए एल. ए. पी. में कुछ खसरा नंबर जोड़े गए हैं और जोड़े गए खसरा नंबर के तहत आने वाली जमीन पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है। एन.एच.ए.आई. इस मामले में बार-बार एस.डी.एम. कार्यालय और रजिस्टर अधिकारियों को लिखकर स्थिति स्पष्ट करने को कह रहा है लेकिन इस मामले में कोई जवाब नहीं आ रहा है।

एन.एच.ए.आई. के वकील की दलीलें सुनने के बाद माननीय अदालत ने अगले ही दिन 20 दिसम्बर को नवांशहर के एस.डी.एम. शिवराज सिंह बल को तलब कर लिया और पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। 20 दिसम्बर को हुई सुनवाई के दौरान भी अदालत दोनों पक्षों की दलीलों से सहमत नहीं हुई और मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को तय कर दी है। साथ ही अदालत ने एस.डी.एम. शिवराज सिंह बल को फटकार लगाते हुए सारे खसरा नंबर की डिटेल मुहैया करवाने और पूरे मामले में एन.एच.ए.आई. को स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है।

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News Editor

Urmila