पंजाब में लगी नई पाबंदी! रोज शाम 7 बजे के बाद...

punjabkesari.in Wednesday, Apr 02, 2025 - 09:05 AM (IST)

पंजाब डेस्क : पंजाब में गेहूं की कटाई और खरीद शुरू हो गई है। इसे देखते हुए राज्य में कई स्थानों पर स्थानीय प्रशासन ने शाम 7 बजे के बाद सुबह 10 बजे तक कंबाइनों द्वारा गेहूं की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत जिला मजिस्ट्रेट मैडम पूनमदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए हार्वेस्ट कंबाइनों से धान की कटाई के संबंध में जिले में आदेश जारी किए हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार फरीदकोट जिले में गेहूं की कटाई के लिए हार्वेस्ट कंबाइनें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही चलेंगी। इस समय के बाद कंबाइनों से गेहूं की कटाई पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2025 के सीजन में गेहूं की फसल की कटाई किसानों द्वारा प्रारंभ की जा रही है। धान की कटाई के लिए कंबाइन का प्रयोग किया जाता है। ये हार्वेस्टर कंबाइन सुबह देर से चलते हैं और रात भर की बारिश के कारण गेहूं की गीली फसल की कटाई करते हैं, जिससे फसल में नमी की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ने की संभावना होती है। गीली फसल को मंडियों में लाने से कभी-कभी किसानों को फसल बेचने में अनावश्यक देरी होती है और यातायात की समस्या के साथ-साथ कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए भी कठिनाई पैदा होती है। वरिष्ठ पुलिस कप्तान फरीदकोट उपमंडल मजिस्ट्रेट फरीदकोट/कोटकपुरा/जैतो और मुख्य कृषि अधिकारी फरीदकोट इस आदेश को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि ये आदेश 25 मई, 2025 तक लागू रहेंगे और आदेशों की अनुपालना न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।       

 जालंधर में भी लगी पाबंदी 
उधर, एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपर्णा एम.बी. ने वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 19 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर (ग्रामीण) में गेहूं की पराली व अपशिष्ट को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ए.डी.एम अपर्णा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एक और आदेश जारी किया, जिसमें जालंधर (ग्रामीण) जिले में शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कंबाइनों के साथ गेहूं की कटाई पर रोक लगा दी गई। ए.डी.एम अपर्णा ने आदेश में यह भी कहा है कि गेहूं की कटाई उन्हीं हार्वेस्टर कम्बाईन से की जाए जो बीआईएस प्रमाणित हों। उन्होंने बताया कि उक्त दोनों आदेश 31 मई 2025 तक लागू रहेंगे।


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Vatika

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