कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते पंजाब सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस जारी, डिप्टी कमिश्नरों को दिए निर्देश

punjabkesari.in Friday, Jan 14, 2022 - 10:00 PM (IST)

चंडीगढ़: कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। इस महामारी ने दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी की हुई है। पंजाब सरकार ने कोरोना चिंता खासकर इसके नए रूप ओमिक्रोन के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए नई गाईडलाइन जारी की है। जिन व्यक्तियों को पूरी तरह से टीका नहीं लगाया है उन्हें अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही जिन व्यक्तियों ने अभी कोरोना टीकाकरण की दोनों डोज नहीं ली है वे अपने घर में ही रहें। किसी भी सार्वजनिक स्थान/बाजार/कार्यक्रम/सार्वजनिक आवाजाही/धार्मिक स्थानों आदि पर नहीं जाना चाहिए।
पंजाब सरकार ने इस महामारी पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए हैं:

  • सब्जी मंडी, अनाज बाजार, सार्वजनिक परिवहन, पार्क धार्मिक स्थलों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाट, स्थानीय बाजार और इसी तरह के अन्य स्थानों जैसे बड़े लोगों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर केवल पूरी तरह से टीकाकरण (दूसरी खुराक) व्यक्तियों या वे लोग जो इसके लिए योग्य नहीं हैं। स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार दूसरी खुराक की अनुमति है।
  • चंडीगढ़ में स्थित सभी सरकारी/बोर्ड/निगम कार्यालय केवल पूरी तरह से टीकाकरण (दूसरी खुराक) व्यक्तियों (उनके कर्मचारियों सहित) या स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार दूसरी डोज लेने वाले व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाती।
  • होटल, बार, रेस्तरां, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर केवल पूरी तरह से टीकाकरण (दूसरी खुराक) वाले व्यक्तियों (उनके कर्मचारियों सहित) या जो स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार दूसरी खुराक के कारण नहीं हैं।
  • निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र के बैंक केवल पूरी तरह से टीकाकरण (दूसरी खुराक) व्यक्तियों (उनके कर्मचारियों सहित) या स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार दूसरी खुराक के कारण नहीं होने की अनुमति देते हैं। 

टीकाकरण की पुष्टि करने के लिए इन साधनों पर विचार किया जाएगा। (कोविशेड मामले में लाभपात्री पहली डोज से 84 दिनों के बाद दूसरी डोल लेनी होगी व कोवैक्सिन में 28 दिनों के बाद दूसरी डोज लेनी होगी। दूसरी डोज के बाद सर्टीफिकेट डाऊनलोड करेक रख लिया जाए। जिस व्यक्ति के पास स्मार्ट फोन नहीं है, उनके टैक्स मैसज से सफल टीकाकरण पर विचार किया जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण संबंधी आम लोगों में जागरूकता को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर द्वारा उपरोक्त गाइडलाइन का प्रचार किया जाए। टीकाकरण टीमें जब भी दफ्तर इंचार्जों से इकट्ठ वाले स्थान व नियमित कैंप लगवाने की मांग करती है तो स्वास्थ्य तथा परिवार भलाई विभाग द्वारा मुहैया करवाया जाएगा।

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News Editor

Kamini

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