होटल-रेस्टोरेंट के लिए नए दिशा-निर्देश जारी, इतने बजे के बाद ग्राहकों की एंट्री बैन

punjabkesari.in Tuesday, Jul 27, 2021 - 01:39 PM (IST)

जालंधर (वरुण): डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन सिंह ने रात 11 बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट, बार, अहातों आदि में रात 11 बजे के बाद किसी भी नए ग्राहक की एंट्री पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि रात 11 बजे के बाद खाने से लेकर शराब कुछ नहीं परोसा जाएगा। डीसीपी ने कहा कि रात 10 बजे के बाद गाड़ी, रेस्तरां, होटल या फिर किसी भी इमारत से कोई भी डीजे या फिर गाने की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, अन्यथा उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

डीसीपी जगमोहन सिंह ने कहा कि रात 12 बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट, बार सब बंद होने चाहिए। अहाते बंद करने का समय रात 11 बजे का दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आवाज पैदा करने वाले किसी भी साधन की तरफ से पैदा करने वाले किसी भी साधन का शोर स्तर 10 डीबी (ए) से अधिक न हो। डीजे, लाइव आर्केस्ट्रा आदि रात 10 बजे बंद होंगे जबकि रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत, कार या फिर कैंपस की चार दिवारी से गानों की आवाज बाहर नही आनी चाहिए। डीसीपी ने कहा कि यह आदेश 19 सितंबर तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों की पालना न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Tania pathak