होटल, रैस्टोरैंट और पब के लिए नए दिशा -निर्देश जारी

punjabkesari.in Saturday, Jan 02, 2021 - 06:04 PM (IST)

जालंधर (सुधीर): डीसीपी जालंधर बलकार सिंह की तरफ से पुलिस कमिशनरेट जालंधर में पड़ते रैस्टोरैंट, पब और बार आदि में ग्राहकों के दाख़िल होने और उनको भोजन, शराब आदि परोसने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि अनेक रैस्टोरैंट, बार, क्लब, पब देर रात तक खुले रहते हैं और इनकी तरफ से डी.जे. भी रात 10 बजे के बाद तक बजाया जाता है जिस कारण आवाज प्रदूषण होता है, वही शान्ति भी भंग होती है। जारी निर्देशों में डिप्टी कमिशनर की तरफ से कहा गया है कि कोई भी रैस्टोरैंट, बार और पब में रात 11 बजे के बाद भोजन, शराब आदि नहीं परोसी जाएगी।

इसके अलावा रात 11 बजे के बाद किसी भी नए ग्राहक को दाख़िल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन रैस्टोरैंट, क्लबों, और बार से शराब परोसने आदि के लाइसेंस हैं वह रात 12 बजे तक हर हाल में बंद हो जाने चाहिए। 


उन्हें यह भी बताया कि अलग -अलग समागमों में डी.जे., आर्केस्टरा और गायकों के गाने की समय सीमा रात 10 बजे तक है। इस समय के बाद किसी भी तरह की आवाज उस इमारत की बाउंडरी से बाहर सुनाई नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा वाहनों में लगे म्युज़िक व्यवस्था के लिए जारी हिदायतें अनुसार यह यकीनी बनाया जाना जरूरी होगा कि संगीत की आवाज बाहर न सुनाई दे। डिप्टी कमिशनर ने एक और निर्देश अनुसार कोई भी होटल /गेस्ट हाऊस और के मालिक /प्रबंधक किसी भी व्यक्ति /यात्री को उसकी शिनाख़्त किए बगैर नहीं ठहरने देंगे। होटल/गेस्ट हाऊस आदि में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति /यात्री का फोटो शिनाख्ती कार्ड, जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो और उस व्यक्ति /यात्री की तरफ फोटो कापी बतौर रिकार्ड रखेगा और व्यक्ति /यात्री का रिकार्ड रजिस्टर पर मेन्टेन करेगा।

Tania pathak