कोरोना को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइंस, इन कामों के लिए मिली छूट

punjabkesari.in Friday, Apr 09, 2021 - 04:22 PM (IST)

जालंधर: जालंधर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी की तरफ से एक बार फिर दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जालंधर सहित कई जिलों में एक बार फिर एक्टिव हो रहे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कुछ नई पाबंदियां लगाई गई है।  बीते दिनों कैप्टन सरकार की तरफ से एक बार फिर दिशा-निर्देशों में बदलाव किए गए थे। ऐसे में वायरस से बचाव के लिए जालंधर के डीसी की तरफ से तत्काल इन दिशा-निर्देशों को जारी किया गया है। 

-  स्कूल- कॉलेजों को 30 अप्रैल तक बंद करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए है। हालांकि इस दौरान सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मौजूद रहेगा। इसी के साथ मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज भी खुले रहेंगे।
-  30 अप्रैल तक राजनीतिक सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश। इसी के साथ अगर कोई भी इस फैसले की उल्लंघना करता नजर आया तो उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
- प्रशासन को आदेश दिया गया है कि कि रैलियों के लिए तम्बू देने वाले मालिकों और बुकिंग करने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। आयोजन स्थल के मालिक, जो इस तरह के आयोजनों के लिए जगह प्रदान करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इसी के साथ उनके स्थानों को तीन महीने के लिए सील कर दिया जाएगा।
- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात के कर्फ्यू को भी 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसी के साथ-साथ मेडिकल, पेट्रोल पंप, के अलावा हवाई, रेल, बस आदि से यात्रा करने वाले यात्रियों की आवाजाही को कर्फ्यू से छूट मिलेगी।
- शादी या अन्य समारोह के लिए इंडोर में 50 और आउटडोर में 100 व्यक्तियों को ही शामिल होने के निर्देश। 
- इसी के साथ सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स में 50% की क्षमता में बैठने के निर्देश, वहीं मॉल की एक दुकान में 10 में लोग प्रवेश कर सकते है।
- इसी के साथ दफ्तरों में पब्लिक डीलिंग प्रतिबंधित की गई है और इसके साथ ऑनलाइन और वर्चुअल मोड को प्रोत्साहित करने के दिशा-निर्देश जारी हुए है।

दिशा-निर्देशों में यह साफ़ लिखा गया है कि अगर कोई भी उक्त दिए नियमों\फैसले की उल्लंघना करता नजर आया तो उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

Content Writer

Tania pathak