पंजाब में पटाखों को लेकर नया आदेश जारी, चलेंगे पटाखे लेकिन.....

punjabkesari.in Thursday, Oct 28, 2021 - 08:23 PM (IST)

जालंधर : पंजाब में पटाखों की बिक्री को लेकर अभी तक लोगों में असमंजस की स्थिति है, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि राज्य में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिक सकेंगे। पंजाब के प्रिंसीपल सैक्रेटरी आई.ए.एस. दिलीप कुमार की तरफ से जारी आदेश में साफ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट तथा नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से पंजाब में प्रदूषण की स्थिति को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका सख्ती से पालन किया जाएगा। आदेशों के तहत कहा गया है कि राज्य में लड़ी वाले पटाखे और सीरीज में चलने वाले पटाखों के निर्माण, स्टाक, डिस्ट्रीब्यूशन तथा बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। राज्य में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिक सकेंगे। इन पटाखों की बिक्री भी लाइसैंस धारक दुकानदारों के माध्यम से ही हो सकेगी। कोई भी लाइसैंसधारक बिक्रेता लड़ी वाले पटाखों की न तो बिक्री कर सकेगा और न ही उन्हें डिशप्ले कर सकेगा।

इन आदेशों में इस बात को दोहराया गया है कि दीवाली तथा गुरुपर्व पर तय समय के अनुसार ही सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे। दीवाली की रात 8 से 10 बजे तक , गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे तक तथा रात 9 से 10 बजे के बीच, क्रिसमिस के अवसर पर 25 और 26 दिसम्बर को रात 11.55 से लेकर 12.30 बजे तक, और नववर्ष पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। आदेशों में यह भी कहा गया है कि इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया जाएगा तथा जिले के डी.सी. के हाथ में पूरी कमान होगी। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भी इस संबंध में पूरी नजर रखने के लिए कहा गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई इन आदेशों की अवहेलना करता है तो पर्यावरण प्रोटैक्शन एक्ट 1986 की धारा 15 और आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

 

 

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Content Writer

Subhash Kapoor

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