नए आदेश हो गए जारी, अब अनिवार्य हुआ ये काम, 23 सितंबर रात 12 बजे से...

punjabkesari.in Saturday, Sep 20, 2025 - 02:48 PM (IST)

चंडीगढ़ (मनप्रीत): यहां यू.टी. चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने शहर में साइबर कैफे चलाने वालों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि साइबर कैफे में ईमेल समेत विभिन्न सुविधाओं का इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ रही है। साइबर कैफे का इस्तेमाल करके असामाजिक तत्व सुरक्षा/जांच एजेंसियों को गुमराह कर सकते हैं, जनता में दहशत फैला सकते हैं और शहर की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार उस अनजान व्यक्ति के लिए साइबर कैफे के उपयोग पर पाबंदी होगी, जिसकी पहचान कैफे मालिक द्वारा स्थापित नहीं की गई है विजिटर/यूजर्स की पहचान के रिकॉर्ड के लिए एक रजिस्टर रखा जाए, विजिटर/यूजर्स के हस्तलिखित नाम, पता, टेलीफोन नंबर और पहचान पत्र का रिकॉर्ड दर्ज करने और उसे रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने जरूरी होंगे, विजिटर/यूजर्स की पहचान कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फोटो वाले क्रेडिट कार्ड से पहचान स्थापित की जाए।      

एक्टिविटी सर्वर को मुख्य सर्वर में सुरक्षित रखना और इसका रिकॉर्ड कम से कम 6 महीने संभाल कर रखना जरूरी है और अगर किसी विजिटर की गतिविधि संदिग्ध है तो साइबर कैफे मालिक पुलिस थाने को सूचित करेगा और व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष कंप्यूटर का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। ये आदेश 23 सितंबर की रात 12 बजे से 21 नवंबर तक यानी अगले 60 दिनों तक लागू रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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News Editor

Kalash

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