जालंधर में नए आदेश लागू, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ...

punjabkesari.in Monday, Sep 15, 2025 - 10:44 AM (IST)

जालंधर (चोपड़ा): डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने कंबाइन मालिकों को निर्देश दिए है कि जिले में कोई भी कंबाइन बिना सुपर एस.एम.एस. के नहीं चलाई जाएगी। इसके अलावा कंबाइन से धान की कटाई सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक करने की ही अनुमति होगी।

डी.सी. ने कंबाइन मालिकों को निर्देश दिया कि धान पूरी तरह पकने के बाद ही उसकी कटाई की जाए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि कंबाइन से रात के समय हरी-गीली फसल, जो पूरी तरह सूखी नहीं होती, उसकी कटाई कर ली जाती है, जिससे धान में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और मंडी में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि धान में नमी की मात्रा उचित होने पर ही फसल की कटाई के लिए कंबाइन मालिक आगे आएं।

डी.सी. ने कंबाइन मालिकों को यह भी निर्देश दिया कि धान की कटाई के दौरान कंबाइन हार्वेस्टर पर सुपर एस.एम.एस. जरूर लगाएं ताकि धान की पराली के प्रबंधन में किसानों को सुविधा हो। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और उल्लंघन पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा संबंधित कंबाइन मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। डी.सी. के निर्देशों पर कृषि विभाग द्वारा कंबाइन मालिकों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें धान की कटाई से संबंधित निर्देशों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और किसानों को भी इस संबंध में लगातार जागरूक किया जा रहा है।

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News Editor

Urmila

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