पंजाब वासियों के लिए अहम खबर, लागू हुए नए आदेश

punjabkesari.in Sunday, May 11, 2025 - 05:12 PM (IST)

गुरदासपुर (विनोदहरमन): अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर ने हरजिंदर सिंह बेदी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिले में आम जनता द्वारा ऑलिव (जैतूनी) रंग की वर्दियां, जीपें और मोटरसाइकिलों का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश से सैन्य बलों और बी.एस.एफ. कर्मियों जैसी सरकारी सुरक्षा एजेंसियों को छूट दी गई है, जिनकी यूनिफॉर्म कोड ऑलिव रंग की है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह प्रतिबंध भारत-पाक सीमा पर संवेदनशील माहौल और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में कोई समाज विरोधी तत्व ऑलिव रंग की वर्दी, जीप या मोटरसाइकिल का उपयोग कर नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस अंतर को स्पष्ट बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आम जनता तुरंत ऑलिव रंग के उपयोग को बंद करे और दुकानदारों को भी निर्देशित किया गया है कि वे यह सामान आम जनता को न बेचें। यह प्रतिबंध 10 मई 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Kalash

Related News