पंजाब में नए आदेश जारी... शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लगी सख्त पाबंदी
punjabkesari.in Saturday, Apr 12, 2025 - 04:32 PM (IST)

कपूरथला : पंजाब में कंबाइनों से गेहूं की कटाई को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। कपूरथला के जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार पांचाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कपूरथला जिले में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कंबाइनों से गेहूं की कटाई पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इसके साथ ही कपूरथला जिले में गेहूं कटाई करने वाली कंबाइनों के मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि सुपर एसएमएस लगाए बिना हार्वेस्टर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, एक अन्य आदेश में कपूरथला जिले की सीमा के भीतर गेहूं के अवशेष/पराली/नाड़ को जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश 2 जून 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
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