जिमखाना क्लब सहित 3 होटलों को जारी हुआ नोटिस, जानें क्या है मामला

punjabkesari.in Saturday, Apr 13, 2024 - 12:09 PM (IST)

जालंधर : रोजाना 50 किलो से अधिक कूड़ा पैदा करने वाले होटलों, रैस्ट्रांट जैसे स्थानों पर बल्क वेस्ट जनरैटर (बी.डब्लयू.जी.) लगाना अनिवार्य होता है, अन्यथा नगर निगम द्वारा बनती विभागीय कार्रवाई की जाती है और जुर्माना लगाया जाता है। इसी क्रम में आज महानगर में विभिन्न होटलों में जांच करवाई गई जिसमें खामियां पाए जाने पर तुरंत एक्शन लेते हुए जिमखाना क्लब सहित 3 होटलों को नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम के हैल्थ अधिकारी डा. श्रीकृष्ण शर्मा की अगुवाई में पहुंची टीम द्वारा होटल फोच्यूर्न, जिमखाना क्लब व लियो होटल को नोटिस जारी किया गया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि उक्त होटल निगम की जांच प्रक्रिया में खरे नहीं उतरे जिसके चलते इन्हें नोटिस जारी किया गया है।

डा. श्रीकृष्ण ने बताया कि होटल फोच्यूर्न में 10 किलो कपैस्टी वाली ऑर्गेनिक वेस्ट वाली मशीन वर्किंग में नहीं मिली। इसी तरह से जिमखाना क्लब में 50 किलो की कैपेस्टी वाली मशीन चालू हालात में नहीं मिली। वहीं, होटल लियो में कूड़े से खाद्य बनाने संबंधी कोई सुविधा नहीं दिखी। निगम अधिकारियों ने कहा कि संबंधित होटलों को नोटिस जारी कर दिया गया है, इसमें जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने कहा कि निगम की गाइडलाइन के मुताबिक बनता जुर्माना किया जाएगा।

होटलों के लिए अनिवार्य है कूड़े का प्रबंधन

सरकार की योजनाओं के मुताबिक कूड़े के प्रबंधन को महत्व दिया जा रहा है, इसी क्रम में ऐसे प्रयास किए जा रहे है जिससे कूड़े का प्रबंधन संबंधित स्थान पर होना सुनिश्चित हो सके। इसी योजनाओं के अन्तर्गत होटलों व बड़े रैस्ट्रांट में कूड़े से खाद्य बनाने वाली मशीनों को अनिवार्य किया गया है। वहीं, आने वाले समय में छोटी मशीने उपलब्ध होने लगेगी जिससे छोटी इकाईयां अपने कूड़े का प्रबंधन खुद ही कर सकेगी।

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News Editor

Urmila