DGP सहित अन्य अधिकारियों के लिए सिद्धू मूसेवाला बना मुसीबत, हाईकोर्ट ने उठाया यह कदम

punjabkesari.in Thursday, Oct 01, 2020 - 09:21 AM (IST)

नवांशहर(त्रिपाठी): पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत दर्ज मामलों के बावजूद पुलिस की ओर से गिरफ्तार न किए जाने का संज्ञान लेते हुए माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ ने पंजाब पुलिस के डी.जी.पी. सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। आर.टी.आई. व सोशल एक्टीविस्ट परमिन्दर सिंह तथा कुलदीप सिंह खैहरा ने अपने वकीलों द्वारा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में पटीशन डाल कर पंजाब पुलिस की ओर से सिद्धू मूसेवाला को बचाने संबंधी कई तथ्य प्रस्तुत किए थे।

उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की कि सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ पुलिस थाना सदर मानसा में 1 फरवरी, 2020 को मामला नंबर 35, पुलिस थाना धनौला (जिला बरनाला) में 4 मई को दर्ज मामला नंबर 57 तथा पुलिस थाना धूरी जिला संगरूर में 5 मई को दर्ज मामला नंबर 170 की जांच के लिए ए.डी.जी.पी. स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एस.आई.टी. गठित की जाए अथवा जांच सी.बी.आई. को सौंप दी जाए। इसके अतिरिक्त इन सामाजिक कार्यकत्र्ताओं को धनौला तथा धूरी में दर्ज मामलों में बतौर शिकायतकत्र्ता विचारे जाने की मांग की गई है क्योंकि इन केसों में शिकायत सबसे पहले उक्त कार्यकत्र्ताओं की ओर से दर्ज करवाई गई थी। दोनों केसों में अनिवार्य हथियार बरामद करने की मांग की गई है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस के डी.जी.पी., बरनाला व संगरूर के सीनियर पुलिस कप्तानों, थाना सदर (मानसा), धनौला (बरनाला) तथा धूरी (संगरूर) के थाना मुखियों, संगरूर के निलंबित डी.एस.पी. (एच), फायरिंग रेंज आई.आर.बी. दूसरी बटालियन लड्डा कोठी के इंचार्ज, एक ए.एस.आई. के अतिरिक्त 4 अन्य पुलिस कर्मचारियों तथा शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला के अतिरिक्त 3 अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली तारीख 28 अक्तूबर निर्धारित की गई है।

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