अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी खांसी- बुखार की दवाई, कहान सिंह पन्नू ने जारी किए निर्देश

punjabkesari.in Wednesday, Apr 22, 2020 - 05:59 PM (IST)

अमृतसर, दलजीत शर्मा:  कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए जहां सेहत विभाग पूरी तरह से डटा हुआ है, वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए रोजाना ही इस संबंधी नए आदेश जारी किए जा रहे है। ड्रग्स एंड फूड विभाग के कमिश्नर काहन सिंह पन्नू ने सभी सिविल सर्जनों और ड्रग विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि अपने-अपने जिलों में यह सुनिश्चित किया जाए मेडिकल स्टोरों पर डॉक्टर की पर्ची पर्ची के बिना दुकान पर खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ की दवा लेने आने वाले मरीजों को बिना पर्ची के दवाई न दी जाए। अगर ऐसे मरीज उनके पास आ भी रहे है तो उनकी सारी जानकारी सिविल सर्जन कार्यालय में पहुंचाई जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर इनके टेस्ट करवाए जा सकें। जोनल ड्रग्स अथॉरिटी करुण सचदेवा ने कहा कि उन्होंने तमाम एसोसिएशन के प्रधानों को  इस आदेश से अवगत करवा दिया है और कहा है कि कहा है कि मेडिकल स्टोर संचालकों को एक रजिस्टर लगाना होगा, जिसमें मरीजो का पूरा पता और मोबाइल नंबर लिखा जाए। इसकी रिपोर्ट स्थानीय अधिकारी को भेजनी होगी कि किस व्यक्ति को कब से खांसी जुकाम बुखार या सांस लेने में तकलीफ है। यह सब कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए किया गया है। वही सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है कि मंडियों में अनाज की आमद शुरू हो गई है इसलिए जिला प्रशासन यदि उन्हें आदेश करेगा तो आढ़तियों, किसान व लेबर की स्क्रीनिंग की जाएगी। उनसे उनकी हिस्ट्री ली जाएगी कहीं खांसी बुखार और जुकाम तो नहीं है।

Author

Riya bawa