अब Diesel Generator सैट के लिए लेनी होगी इजाजत, प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने जारी किए आदेश

punjabkesari.in Tuesday, Jun 08, 2021 - 02:47 PM (IST)

चंडीगढ़ (राजिंद्र शर्मा): चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने आदेश जारी किए हैं कि डीजल जैनरेटर सैट के जिन यूजर्स ने इसके इस्तेमाल की विभाग से अनुमति नहीं ली है, वे जल्द ही इसकी अनुमति के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। ऐसा न करने पर विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत ही डीजल जैनरेटर सैट के यूजर्स को विभाग से अनुमति लेनी अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अनुमति के लिए सी.पी.सी.सी. के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा न करने पर विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी व अनुमति न लेने वालों के जैनरेटर सैट जब्त कर लिए जाएंगे। साथ ही बनती कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 

मिनी लॉकडाऊन से वायु प्रदूषण कुछ कम हुआ
प्रशासन के मिनी लॉकडाऊन से वायु प्रदूषण में कुछ कमी है। वैसे आम दिनों में पिछले कुछ सालों से शहर में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए ही प्रशासन लगा हुआ है। एयर क्वालिटी इंडैक्स 200 से ऊपर पुअर माना जाता है और 300 के ऊपर ये वैरी पुअर माना जाता है। इसी तरह 100 से ऊपर ये मॉडरेट माना जाता है और 51 से 100 के बीच इसे संतोषजनक व 0 से 50 के बीच गुड माना जाता है।

एमजरैंसी प्लान भी तैयार किया 
बता दें कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यू.टी. प्रशासन ने एमजरैंसी प्लान भी तैयार किया है, जिसे भविष्य को ध्यान में देखते हुए लागू किया जा रहा है। एन.जी.टी. के साथ पिछले साल हुई मीटिंग में प्रशासन ने प्लान के संबंध में जानकारी दी थी। अलग-अलग एयर क्वालिटी इंडैक्स को ध्यान में रखते हुए ही प्लान के अंदर उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें मॉडरेट, पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी शामिल हैं। इन उपायों में वाहनों की कमी करना, ट्रैफिक मैनेजमैंट, प्रदूषण करने वाली इंडस्ट्री को बंद करना, खुले में कचरा न जलाना, रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट, निर्माण गतिविधियां रोकना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को मजबूत करना, मशीनी तकनीक से सड़कों की सफाई और डीजल जैनरेटर सैट के यूज को रोकना भी शामिल है। 

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Vatika