अब डोप टेस्ट के बिना रिन्यू नहीं होगा असलाह लाइसेंस

punjabkesari.in Saturday, Mar 24, 2018 - 03:52 PM (IST)

बठिंडाः सूबे में अब असलाह लाइसेंस रिन्यू करने के लिए भी डोप टेस्ट जरूरी होगा। टेस्ट में पास न होने पर लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। अभी तक हथियारों का लाइसेंस जारी करते वक्त ही यह नियम जरूरी था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के आधार पर पंजाब गृह विभाग ने यह फैसला किया है। केंद्र ने यह नियम 2016 में बनाया था,लेकिन पंजाब में इसे लागू नहीं किया गया था।


गृह विभाग ने 6 मार्च को सभी डिप्टी कमिश्नर्स को इसे लेकर पत्र भी जारी किया है। पंजाब में इस वक्त करीब 3.45 लाख लोगों के पास हथियार हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जुलाई 2016 में यह रूल बनाया था लेकिन पंजाब में इसे अब लागू किया जा रहा है। डोप टैस्ट की एक किट का खर्च 180 से 200 रुपए तक का है। डी.सी. दीप्रवा लाकडा का कहना है कि नए नियम को लागू करने की तैयारी की जा रही है।

Punjab Kesari