पंजाब में किसी व्यक्ति के नाम के साथ ''दलित'' शब्द के प्रयोग पर एस.सी. कमीशन ने लगाई रोक

punjabkesari.in Tuesday, Sep 21, 2021 - 08:22 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी के लिए ‘दलित ’ शब्द का प्रयोग किए जाने का नोटिस लेती पंजाब राज्य अनुसूचित जाति कमीशन की चेयरपर्सन तजिंद्र कौर ने हिदायत जारी की कि सोशल मीडिया, प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में अनुसूचित जातियों संबंधी किसी भी व्यक्ति की पहचान दिखाने के लिए ‘दलित ’ शब्द का प्रयोग न किया जाए।

इस संबंधी जानकारी देते तजिंद्र कौर ने कहा कि ‘संविधान या किसी विधान में ‘दलित ’ शब्द का जिक्र नहीं मिलता और इसके अलावा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पहले ही राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को इस बारे निर्देश दिए जा चुके हैं। जिसके तहत कहा गया है कि केंद्र सरकार /राज्य सरकार और इसके अधिकारी /कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए ‘दलित’ शब्द का प्रयोग करने से गुरेज करें, क्योंकि यह भारत के संविधान या किसी कानून में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों से संबंधी व्यक्तियों के लिए "दलित की बजाय "अनुसूचित जाति " शब्द का प्रयोग किया जाए।

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Content Writer

Subhash Kapoor