पंजाब में विवाह समागम में 30 लोग ही होंगे शामिल, उल्लंघन पर FIR

punjabkesari.in Tuesday, Jul 14, 2020 - 08:54 AM (IST)

चंडीगढ़/जालंधर(अश्वनी, धवन): पंजाब में शादी समारोह में केवल 30 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार ने कोविड विरुद्ध लड़ाई और तेज करते हुए सार्वजनिक भीड़-भाड़ पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। साथ ही सार्वजनिक सभा को 5 व्यक्तियों तक और विवाह व अन्य सामाजिक समागमों में 50 की बजाय 30 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया है।

मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह के रविवार को ऐलान मुताबिक अब संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक जलसे पर रोक का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लाजिमी एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस और सिविल प्रशासन की सांझी टीमें सामाजिक सभा (धारा 144 अधीन पांच तक सीमित) के साथ-साथ विवाहों और सामाजिक समागमों पर रोक की सख्ती से पालना करवाएंगी। मैरिज पैलेस/होटल के प्रबंधकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और नियम का उल्लंघन होने की सूरत में लाइसैंस निलंबित किया जाएगा। मैरिज पैलेस/होटल/अन्य व्यापारिक स्थानों के प्रबंधकों को प्रमाणित करना होगा कि अंदरूनी स्थानों से हवा की निकासी के लिए उचित बंदोबस्त किए गए हैं।

आई.आई.टी. चेन्नई के विशेषज्ञों से मिलकर होगी निगरानी: राज्य सरकार आई.आई.टी. चेन्नई के माहिरों के साथ मिल निगरानी और बढ़ाएगी। भीड़भाड़ की निशानदेही के लिए तकनीक का प्रयोग करेगी जिससे आगामी कदम उठाने के लिए सीख मिल सके। नए दिशा-निर्देशों मुताबिक कार्यालयों/तंग स्थानों में मास्क पहनना लाजिमी कर दिया गया है। एयर कंडीशङ्क्षनग  पर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी की सख्ती से पालना के भी आदेश दिए हैं। मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही मंजूर ऑनलाइन सार्वजनिक शिकायत निपटारा प्रणाली को और ज्यादा प्रयोग में लाना चाहिए। एसोसिएशनों के मांग पत्रों की व्यावहारिक पेशकारी नहीं होगी और चाय परोसने से गुरेज किया जाएगा। काम वाली जगह पर 5 से अधिक व्यक्तियों का मीटिंग करना वर्जित होगा। 

निजी इलाज केंद्रों में सिर्फ रैफर मरीजों के अदा करने योग्य चार्ज मुहैया होंगे: राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि निजी इलाज केंद्रों के साथ समझौते का यह मतलब नहीं कि सरकार द्वारा बाद के पड़ाव पर रैफर किए जाने वाले मरीजों के लिए अब से ही बैड रोक लिए जाएं। इसके तहत सरकार की तरफ से सिर्फ रैफर मरीजों के लिए अदा करने योग्य चार्ज ही मुहैया करवाए जाएंगे।  

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