वाहन चालकों के लिए आ गई बड़ी खबर, अब भूल कर भी न करें ये गलती

punjabkesari.in Wednesday, Mar 05, 2025 - 06:29 PM (IST)

नवांशहर (त्रिपाठी): चेहरा ढककर वाहन चलाने वालों के लिए अहम खबर सामने आई है। दरअसल नवांशहर जिले में चेहरा ढककर वाहन चलाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले सीमा के भीतर आम नागरिकों को चेहरा ढककर/बांधकर दोपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो बीमारी या एलर्जी के कारण चिकित्सकीय देखरेख में मास्क या अन्य वस्तु पहन रहे हैं।

जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि बाजारों में लूटपाट की घटनाएं आमतौर पर वाहन चालकों (विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों) द्वारा चेहरा ढककर की जाती हैं। चेहरा ढकने से अपराधियों की पहचान करना कठिन हो जाता है। इसलिए जिले में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए उपरोक्त आदेश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार जिला मजिस्ट्रेट ने एक अलग आदेश के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को रोकने तथा आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिला सीमा के भीतर दोपहिया वाहनों के साइलेंसर बदलने तथा साइलेंसर वाले पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश साइलेंसर बदलने वाले दुकानदारों/मैकेनिकों तथा पटाखे फोड़ने वाले वाहन मालिकों पर भी लागू होंगे। उपरोक्त दोनों आदेश 3 मई तक प्रभावी रहेंगे।

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News Editor

Kalash

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